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पुणे आरटीओ की चेतावनी: रैपिडो बाइक-टैक्सी से सफर न करें, निजी गाड़ी वालों पर भी कार्रवाई

पुणे आरटीओ ने कहा है कि रैपिडो के पास बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है। लोगों से इस सेवा से राइड बुक न करने को कहा गया है।

पुणे आरटीओ की चेतावनी: रैपिडो बाइक-टैक्सी से सफर न करें, निजी गाड़ी वालों पर भी कार्रवाई तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पुणे के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ ने शहर और जिले के लोगों से कहा है कि वे रैपिडो की बाइक-टैक्सी सेवा से राइड बुक न करें। आरटीओ का कहना है कि इस इलाके में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर के तौर पर चलने के लिए जो लाइसेंस चाहिए, वह रैपिडो के पास नहीं है।

आरटीओ ने सिर्फ कंपनी ही नहीं, निजी दोपहिया गाड़ियों के मालिकों को भी आगाह किया है। उनसे कहा गया है कि वे अपनी गाड़ी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़कर सवारी न ढोएं। जो गाड़ियां बिना इजाजत बाइक-टैक्सी की तरह चलती पाई गईं, उन पर मोटर वाहन कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

यह चेतावनी 15 अक्टूबर को हुई एक बैठक के बाद आई है। बैठक पुणे के कलेक्टर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए के चेयरमैन जितेंद्र डूडी की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसर, एग्रीगेटर कंपनियों के लोग, ऑटोरिक्शा यूनियन और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

चर्चा के दौरान डूडी ने रैपिडो को निर्देश दिया कि जब तक उसे ई-बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर का जरूरी लाइसेंस नहीं मिल जाता, वह पूरे पुणे जिले में अपनी बाइक-टैक्सी सेवा बंद रखे। उन्होंने अफसरों से यह भी कहा कि अगर कंपनी जरूरी मंजूरी के बिना राइड देती रही तो पुलिस केस दर्ज किया जाए।

आरटीओ के सार्वजनिक नोटिस में जिम्मेदारी सेवा देने वाली कंपनी के साथ-साथ गाड़ी के मालिकों पर भी डाली गई है। जांच के दौरान अगर कोई निजी दोपहिया गाड़ी बिना इजाजत पैसे लेकर सवारी ढोती मिली, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि लाइसेंस का मामला सुलझने तक इस सेवा का इस्तेमाल न करें। उसने पुणे जिले के अखबारों से भी कहा है कि यह सूचना छापें, ताकि सफर करने वालों और गाड़ी मालिकों को पाबंदियों की जानकारी रहे।

यह नोटिस डूडी के पहले दिए गए उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अफसरों से जिले में रैपिडो का संचालन रुकवाने को कहा था। अब मामला कार्रवाई की ओर बढ़ गया है। आरटीओ केस दर्ज कर रहा है और पुलिस से कहा गया है कि वह ऐप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटवाने के लिए कदम उठाए।

परिवहन विभाग का रुख साफ है कि बाइक-टैक्सी सेवाओं को चलने से पहले लागू लाइसेंस की शर्तें पूरी करनी होंगी। लोगों को सलाह दी गई है कि इस सेवा से राइड बुक न करें और अपनी निजी गाड़ी को गैर-इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर न कराएं।

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