ठाणे में 80 साइट्स की जांच, 69 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस, सात पर जुर्माना
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ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल और एयर पॉल्यूशन के नियम तोड़ने पर 69 डेवलपर्स को नोटिस दिया है। सात बिल्डरों पर कुल 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) ने कंस्ट्रक्शन से फैल रहे एयर पॉल्यूशन पर सख्ती दिखाई है। शहर की 80 कंस्ट्रक्शन साइट्स की जांच के बाद 69 डेवलपर्स को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल की तय गाइडलाइंस तोड़ने पर सात बिल्डरों पर कुल 3.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है।
यह इंस्पेक्शन ड्राइव TMC के पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 26 से 30 अक्टूबर के बीच चलाई। जांच शहर के नौ वार्ड कमिटी एरिया में हुई। ठाणे में चल रहे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से धूल और एयर पॉल्यूशन को लेकर चिंता बढ़ रही है, और यह कार्रवाई उसी के बीच की गई है।
सिविक बॉडी के मुताबिक, जिन 80 साइट्स का इंस्पेक्शन हुआ, उनमें से 69 पर नियमों का उल्लंघन मिला। इन सभी डेवलपर्स को ज़रूरी पॉल्यूशन कंट्रोल उपाय लागू करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। जुर्माने की बात करें तो सात डेवलपर्स पर 50,000 रुपये के हिसाब से कुल 3.5 लाख रुपये की रकम लगाई गई है।
अभी ठाणे में करीब 419 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन जगहों से निकलने वाली धूल, मिट्टी और मलबा हवा की क्वालिटी बिगाड़ रहा है और आसपास रहने वालों की सेहत के लिए खतरा बन रहा है।
एयर पॉल्यूशन से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पॉल्यूशन रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। इनके तहत डेवलपर्स को धूल घटाने और एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स का पालन पक्का करने के लिए 29 तय गाइडलाइंस माननी होती हैं। लेकिन सिविक बॉडी की जांच में सामने आया कि कई साइट्स इन ज़रूरी तरीकों पर अमल नहीं कर रही थीं।
गाइडलाइंस में 50 मीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स के लिए कम से कम 25 फीट ऊंची प्रोटेक्टिव शीट लगाना ज़रूरी है। बिल्डिंग्स को चारों तरफ से ग्रीन नेट से ढकना होगा और धूल को उड़ने से रोकने के लिए रेगुलर पानी का छिड़काव करना होगा।
कंस्ट्रक्शन साइट्स को एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाने होंगे। गंभीर उल्लंघन के मामलों में अधिकारी काम रोकने का नोटिस जारी कर सकते हैं और साइट्स को सील भी कर सकते हैं।
इन गाइडलाइंस में खुले में कचरा जलाने पर रोक है। इसके अलावा श्मशान घाटों और बेकरी में एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
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