मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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19:48 IST

TET परीक्षा पास करने की डेडलाइन बढ़ी, हाई कोर्ट ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत

नागपुर हाई कोर्ट ने टीईटी परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दे दिया है।

TET परीक्षा पास करने की डेडलाइन बढ़ी, हाई कोर्ट ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

पहली से 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का सिलेबस तैयार करने और उसी हिसाब से परीक्षा लेने की मांग को लेकर कीर्ति वैरागडे और दूसरी कुछ शिक्षिकाओं ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इन सभी याचिकाओं पर न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता की बेंच ने एक साथ सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की मियाद बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। इसके अलावा जून 2026 में इस परीक्षा का व्यापक और विस्तृत सिलेबस भी तय कर दिया गया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सारी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने एक नोटिस निकालकर कहा था कि अगर 31 मार्च 2020 से पहले शिक्षक टीईटी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। इसी नोटिस के खिलाफ शिक्षिकाओं ने कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई में सरकार की तरफ से यह जानकारी अदालत के सामने रखी गई।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कक्षा 1 से 8 पर आधारित सिलेबस साल 2013 से ही लागू है और याचिकाकर्ता खुद भी पहले कई बार इस परीक्षा में बैठ चुके हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि टीईटी परीक्षा पास करने से जुड़ा कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट पहले ही 'स्टेट ऑफ यूपी बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट व अन्य' मामले में तय कर चुका है।

इसके साथ ही कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। सिलेबस को लेकर भी कोर्ट ने कहा कि यह पहले से मौजूद था और इसके ऊपर जून 2026 में सरकार ने एक विस्तृत और व्यापक सिलेबस अलग से तय कर दिया है।

इस बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी कोई एतराज नहीं जताया। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि टीईटी पास करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है और जून 2026 में नया सिलेबस भी तय हो चुका है, इसलिए याचिकाओं में उठाई गई शिकायत का समाधान हो चुका है। इस तरह कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को निपटा दिया।

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