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21:13 IST

कर्जमुक्ति योजना की तीसरी सूची जारी, 3 लाख 51 हजार 192 किसान पात्र

कर्जमुक्ति योजना की तीसरी सूची जारी, 3 लाख 51 हजार 192 किसान पात्र तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 के तहत पात्र किसानों की तीसरी सूची 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। इस सूची में राज्य के 3 लाख 51 हजार 192 किसानों के नाम शामिल हैं, यानी करीब साढ़े तीन लाख किसान।

सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील ने पात्र किसानों से अपील की है कि वे अपने कर्ज खाते की बकाया रकम की जांच करें और जल्द से जल्द नजदीकी आपले सेवा केंद्र जाकर आधार प्रमाणीकरण पूरा करा लें। उनके मुताबिक इस सूची से इन किसानों के लिए कर्जमुक्ति का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है।

योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच बांटे गए फसल कर्ज, जो 30 सितंबर 2025 तक बकाया थे और 31 मार्च 2026 तक चुकाए नहीं गए, उन्हें दो लाख रुपये तक की कर्जमुक्ति दी जा रही है। यही लाभ पुनर्गठित और दोबारा पुनर्गठित कर्जों को भी मिल रहा है।

बाबासाहेब पाटील ने बताया कि योजना ऑनलाइन कंप्यूटर प्रणाली से लागू की जा रही है और इसके लिए महाआईटी को नियुक्त किया गया है। बैंकों ने योजना के पोर्टल पर कुल 31.17 लाख बकाया कर्ज खातों की जानकारी अपलोड की है। अब तक कुल 24.67 लाख लाभार्थी किसानों की सूचियां आधार प्रमाणीकरण के लिए प्रकाशित की जा चुकी हैं।

तीसरी सूची में विभागवार किसानों की संख्या इस तरह है: छत्रपति संभाजीनगर विभाग के 2 लाख 6 हजार 450, अमरावती विभाग के 85 हजार 76, नागपुर विभाग के 30 हजार 738, नासिक विभाग के 14 हजार 244, पुणे विभाग के 11 हजार 928 और कोंकण विभाग के 2 हजार 756 किसान।

सूची में शामिल पात्र किसानों की जिलावार सूची बैंक शाखाओं, विकास संस्थाओं और ग्राम पंचायतों में प्रकाशित की गई है। इसमें जिन किसानों के नाम हैं, उन्हें पूरी कर्जमुक्ति का लाभ दिया जाएगा। किसानों को कर्ज बकाया की पुष्टि करके आधार प्रमाणीकरण कराना है।

सूची में दर्ज बकाया रकम 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बताई गई है। 1 अप्रैल 2026 से आगे का ब्याज और दूसरे खर्च माफ किए जाएंगे। इसलिए किसानों को 31 मार्च 2026 के कर्ज बकाया की पुष्टि करके नजदीकी आपले सेवा केंद्र पर प्रमाणीकरण पूरा करना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत और व्यापारी बैंकों की सूची में कुछ किसानों का 31 मार्च 2026 का कर्ज बकाया दो लाख रुपये से ज्यादा है। फिर भी सरकार की हेयर कट नीति के मुताबिक ऐसे कर्ज पूरी तरह शून्य किए जाएंगे। इसलिए बकाया दो लाख रुपये से ज्यादा होने पर किसान यह सीधा नतीजा न निकालें कि उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सूची की एंट्री और बैंक का ब्योरा ठीक से जांच लें।

योजना में पात्र लाभार्थियों में जो किसान मृत हो चुके हैं, वृद्ध हैं या जिनके अंगूठे के निशान दर्ज नहीं होते, उन्हें लाभ देने के लिए 19 अगस्त 2026 को मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी की गई है। आधार प्रमाणीकरण होने के बाद कर्जमुक्ति की रकम किसानों के कर्ज खाते में जमा की जाएगी। सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील ने पात्र किसानों से कहा है कि वे जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करके योजना का लाभ लें।

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