मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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19:52 IST

कापनगाव में झाड़ी में खड़ी कार से 9.81 लाख का हुक्का शिशा और तंबाखू पकड़ा गया

राजुरा पुलिस ने कापनगाव जंगल में कांटेदार झाड़ियों में खड़ी स्विफ्ट डिजायर से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू और हुक्का शिशा जब्त किया। चालक और मालिक फरार हैं।

कापनगाव में झाड़ी में खड़ी कार से 9.81 लाख का हुक्का शिशा और तंबाखू पकड़ा गया
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

राजुरा (चंद्रपुर) में पुलिस ने कापनगाव के इलाके की कांटेदार झाड़ियों में छिपाकर रखी गई एक स्विफ्ट डिजायर कार को कब्जे में लिया है। कार में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू और हुक्का शीशा का स्टॉक मिला। गाड़ी समेत कुल 9 लाख 81 हजार 40 रुपये का माल जब्त हुआ है। कार्रवाई 28 सितंबर 2026 को सुबह करीब 4 बजे हुई। कार का चालक और मालिक मौके से गायब हैं और राजुरा पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

राजुरा पुलिस स्टेशन की प्रोबेशनरी पुलिस उप निरीक्षक प्रविना प्रकाश पडोळे 27 सितंबर की रात गश्त पर थीं। उनके साथ पुलिस हवालदार विनोद, पुलिस अमलदार शफीक और महिला पुलिस सिपाही भी थे। 28 सितंबर को सुबह करीब 4 बजे कापनगाव के पास हाईवे के किनारे कांटेदार झाड़ियों में एक स्विफ्ट डिजायर कार संदिग्ध हालत में खड़ी दिखी। कार का नंबर MH 47 AB 9884 है।

पुलिस ने पास जाकर देखा तो गाड़ी में या उसके आसपास कोई नहीं मिला। गाड़ी से तेज सुगंधित तंबाखू की गंध आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय पंचों को बुलाया और उनकी मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली।

तलाशी में कार की बीच वाली और आगे वाली सीट पर सफेद और पीले रंग की कुल 15 प्लास्टिक की बोरियां रखी मिलीं। इनमें सुगंधित तंबाखू और हुक्का शीशा का स्टॉक भरा था। यह माल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है और सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है।

जब्त माल का हिसाब इस तरह है। ईगल, होला और मजा 108 ब्रांड का हुक्का शीशा तंबाखू 2 लाख 81 हजार 40 रुपये का है। उसे ढोने में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपये बताई गई है। दोनों को मिलाकर कुल 9 लाख 81 हजार 40 रुपये का माल जब्त किया गया।

पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया। पूरी जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग ई-साक्ष ऐप से की गई। इसके बाद माल जब्त किया गया।

प्रोबेशनरी पुलिस उप निरीक्षक प्रविना पडोळे की शिकायत पर राजुरा पुलिस स्टेशन में फरार चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 274 और 275 के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक नितीनकुमार चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मण सुभाष लोकरे इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

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