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12:05 IST

दिवाली पर बोनस मिलेगा या नहीं? त्योहार और कानूनी बोनस का फर्क जानिए

दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या नहीं, इसके नियम और पात्रता।

दिवाली पर बोनस मिलेगा या नहीं? त्योहार और कानूनी बोनस का फर्क जानिए तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

दिवाली आते ही नौकरी करने वाले हर शख्स के मन में एक ही सवाल होता है कि इस बार बोनस मिलेगा या नहीं। साल भर काम करने के बाद तनख्वाह के ऊपर कुछ पैसे मिल जाएं तो दिवाली और मीठी हो जाती है। कुछ कंपनियां नकद पैसे देती हैं, कुछ गिफ्ट और कुछ मिठाई। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि दिवाली पर बोनस देना कंपनी के लिए जरूरी है। क्या सच में ऐसा है? आसान भाषा में समझते हैं।

सबसे पहले यह जान लीजिए कि बोनस दो तरह का होता है। एक त्योहार का बोनस और दूसरा कानून से मिलने वाला बोनस।

दिवाली पर जो बोनस मिलता है, उसे फेस्टिवल बोनस कहते हैं। यह कंपनी की मर्जी पर है। कंपनी को ठीक लगे तो देगी, नहीं लगे तो नहीं देगी। इसके लिए आप कंपनी पर जोर नहीं डाल सकते, क्योंकि यह कानूनी हक नहीं है। कंपनी को मुनाफा हुआ हो और हालत अच्छी हो तो मालिक खुश होकर दे देता है।

दूसरा बोनस कानून का बोनस है, जिसे सालाना बोनस कहते हैं। यह पहले Payment of Bonus Act 1965 के तहत मिलता था, अब Code on Wages 2019 में आ गया है। इसकी धारा 26 से 41 में इसके सारे नियम लिखे हैं। यह बोनस कंपनी को देना ही पड़ता है।

कानून के मुताबिक कंपनी को कम से कम 8.33% और ज्यादा से ज्यादा 20% तक बोनस देना होता है। लेकिन यह आपकी पूरी तनख्वाह पर नहीं गिना जाता। सरकार ने इसके लिए एक लिमिट रखी है। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 है, फिर भी बोनस गिनने के लिए सरकार ने 7,000 रुपये या उस राज्य का न्यूनतम वेतन, यह सीमा रखी है। 8.33% उसी पर गिना जाएगा। यानी तनख्वाह ज्यादा हो तब भी बोनस उसी लिमिट पर मिलता है।

यह नियम हर कंपनी पर लागू नहीं होता। जिस कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं पर यह कानून लागू होता है। 10 लोगों वाली छोटी दुकान पर यह नियम नहीं लगता। साथ ही आपकी तनख्वाह एक तय सीमा के भीतर हो, तभी आप पात्र माने जाएंगे।

अब टैक्स की बात। कई लोगों को लगता है कि बोनस पर टैक्स नहीं लगता, पर यह गलत है। कंपनी का दिया बोनस आपकी तनख्वाह का ही हिस्सा माना जाता है। वह साल की कुल कमाई में जुड़ता है और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी बोनस पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है।

अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं और 20 से ज्यादा लोगों वाली कंपनी में काम करते हैं, फिर भी कंपनी बोनस नहीं दे रही, तो घबराइए मत। आप कुछ चीजें कर सकते हैं। पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर ठीक से पढ़ें और देखें कि बोनस के बारे में उसमें क्या लिखा है। सैलरी स्लिप संभालकर रखें। फिर HR या बॉस से लिखित में पूछें कि बोनस क्यों नहीं दिया गया। मुंह जबानी नहीं, ईमेल या पत्र से पूछें।

फिर भी जवाब न मिले तो आप सीधे श्रम कार्यालय जा सकते हैं। अपने इलाके के उप श्रम आयुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं, या लेबर कोर्ट में केस भी डाल सकते हैं।

याद रखिए, दिवाली का गिफ्ट वाला बोनस कंपनी की इच्छा पर है, पर कानून से मिलने वाला सालाना बोनस आपका हक है। इसलिए अपने कागजात संभालकर रखें और अपने हक के बारे में जागरूक रहें। दिवाली की मिठास के साथ अपने हक की जानकारी भी होनी चाहिए।

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