दस लाख लेने बुलाए गए रेती कारोबारी की पिटाई का आरोप, पडोली में केस दर्ज
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चंद्रपुर तालुका के पडोली पुलिस थाना इलाके में रेती कारोबारी दीपक राठोड ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और जबरन स्टैम्प पेपर पर लिखवाने की शिकायत दर्ज कराई है।
चंद्रपुर तालुका के पडोली पुलिस थाना इलाके में एक रेती कारोबारी के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी और जबरन स्टैम्प पेपर पर लिखवाने का मामला सामने आया है। पैसों के लेनदेन और हिसाब को लेकर कारोबारी को बुलाया गया था। इस घटना से रेती कारोबारियों के बीच हलचल है। पडोली पुलिस ने एक मुख्य आरोपी और उसके साथी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता का नाम दीपक रंगराव राठोड है। उनकी उम्र 43 साल है। वे कोरपना तालुका के धानोली तांडा के रहने वाले हैं और फिलहाल बल्लारशाह के गौरक्षण वार्ड में रहते हैं। उन्होंने पडोली पुलिस थाने में शिकायत दी है।
शिकायत के मुताबिक राठोड कई सालों से रेती ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसी काम में उनकी जान पहचान चंद्रपुर के भूपेंद्र गुलाबराव मेश्राम से हुई और दोनों जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की पैसों से मदद करते थे। करीब तीन महीने पहले राठोड ने रेती घाट के काम के लिए भूपेंद्र मेश्राम को दस लाख रुपये दिए थे। तय हुआ था कि यह रकम एक से डेढ़ महीने में लौटा दी जाएगी।
इसके बाद 2 नवंबर 2026 को दोपहर करीब ढाई बजे भूपेंद्र मेश्राम ने राठोड को मोबाइल पर फोन किया। उसने कहा कि अपने दस लाख रुपये ले जाओ और एक जगह की लोकेशन भेज दी। राठोड अपने दोस्त दीपक आसवानी के साथ कार से बिनबा गेट के पास चोराळा के चाचा का ढाबा पहुंचे।
राठोड के बयान के मुताबिक वहां भूपेंद्र मेश्राम के साथ चामोर्शी (जिला गडचिरोली) का पराग बबनराव आँईचवार, दिनेश श्रीगिरीवार और फिरोज शेख मौजूद थे। राठोड कार से उतरकर उनके पास पहुंचे ही थे कि आरोप है कि पराग आँईचवार ने बिना किसी वजह के उन्हें घूंसों से मारना शुरू कर दिया। राठोड ने विरोध किया तो गाली गलौज की गई और धमकी दी गई, "चुप बैठ नही तो जानसे मार दूंगा।" आरोप यह भी है कि पराग के साथ मौजूद एक अनजान आदमी ने लाठी से राठोड के हाथ और जांघ पर बुरी तरह मारा।
शिकायत के अनुसार मारपीट के बाद आरोपियों ने राठोड से पैसों का हिसाब मांगा। राठोड ने बताया कि उनकी मध्यस्थता से पराग आँईचवार ने नांदेड के मंगेश कदम को 10 लाख रुपये और चंद्रपुर के सचिन गारघाटे को 13 लाख रुपये दिए थे। राठोड का आरोप है कि इस पर पराग भड़क गया और बोला कि मध्यस्थी से जो पैसे दिए हैं, वे अब तुम मुझे दो। फिर वहीं स्टैम्प पेपर मंगवाया गया और जबरन उन पर लिखवाया गया।
राठोड का यह भी आरोप है कि इसके बाद आरोपी उन्हें जबरदस्ती रामनगर के एक वकील के पास ले गए और तुरंत नोटरी करवा ली। बुरी तरह घबराए और सदमे में आए राठोड अपने दोस्त के साथ रामनगर पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना बताई। घटनास्थल पडोली थाना इलाके में आता है, इसलिए वहां उन्हें पडोली जाने की सलाह दी गई। फिर राठोड ने पडोली थाने में जाकर पूरी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने राठोड की मौखिक रिपोर्ट पर पराग बबनराव आँईचवार और उसके साथ मौजूद एक अनजान आदमी के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 3(5), 352, 351(2), 118(1) और 115(2) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक देवानंद सुभाष केकान कर रहे हैं। पुलिस आर्थिक लेनदेन से जुड़े इस मारपीट और धमकी के मामले की बारीकी से जांच में लगी है।
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