सोम‌वार, 2 नवंबर 2026

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ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर बीएमडब्ल्यू चढ़ाने की कोशिश का आरोप, जूही मेहता गिरफ्तार, नकद जमानत पर रिहा

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर बीएमडब्ल्यू चढ़ाने की कोशिश का आरोप, जूही मेहता गिरफ्तार, नकद जमानत पर रिहा तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 अपराध डेस्क

विले पार्ले वेस्ट में शुक्रवार रात मामूली टक्कर के बाद ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को गाड़ी से कुचलने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने बीएमडब्ल्यू चला रही महिला को गिरफ्तार किया, बाद में वह नकद जमानत पर छूट गईं।

मुंबई के विले पार्ले वेस्ट में शुक्रवार रात बीएमडब्ल्यू चला रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि संगीत महाभारती जंक्शन पर एक मारुति वैगनआर से मामूली टक्कर के बाद उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान जूही मेहता के रूप में हुई है। आरोप है कि कॉन्स्टेबल के बार-बार साफ तौर पर रुकने को कहने के बावजूद उन्होंने उन्हें धमकाया और गाड़ी उनकी तरफ बढ़ा दी।

पुलिस ने बताया कि जूही मेहता मुंबई की एक कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। यह कंपनी क्रिएटर्स पर केंद्रित डिजिटल मीडिया और कंटेंट कॉमर्स का काम करती है। घटना 30 अक्टूबर को रात करीब 8.15 से 8.30 बजे के बीच की है। उस वक्त सांताक्रूज़ ट्रैफिक डिवीजन के कॉन्स्टेबल प्रशांत गोकुल हाके एनएस रोड नंबर 10 पर प्रतीक्षा बंगले के बाहर ड्यूटी पर थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "बीएमडब्ल्यू और मारुति वैगनआर की मामूली टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों गाड़ियां सड़क के बीच में ही खड़ी रह गईं और ट्रैफिक रुक गया। गाड़ियों के आसपास जल्दी ही भीड़ जमा हो गई। पास में ड्यूटी कर रहे कॉन्स्टेबल हाके मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों से गाड़ियां सड़क के किनारे लगाने को कहा।"

वीडियो में दिख रहा है कि बीएमडब्ल्यू चला रही महिला कथित तौर पर कॉन्स्टेबल की बात मानने से इनकार कर रही हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "हाके बार-बार कह रहे थे, 'मैडम, गाड़ी रोकिए और बाहर आइए', और वह हर बार यही जवाब दे रही थीं, 'कितना पैसा चाहिए?'" वीडियो में हाके बीएमडब्ल्यू के सामने खड़े नज़र आते हैं, जबकि महिला कथित तौर पर गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश करती दिखती हैं।

कॉन्स्टेबल हाके की शिकायत पर जुहू पुलिस ने जूही मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 125 और 351(2) लगाई गई हैं। ये धाराएं क्रमशः सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम और आपराधिक धमकी से जुड़ी हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 यानी खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि इस केस में मेहता को गिरफ्तार किया गया था और अब वह नकद जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। जुहू पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "घटना का पूरा क्रम समझने के लिए हम इलाके की सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं।"

हाके ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि महिला ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। उनके बयान के मुताबिक महिला ने कहा, "मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी बहुत पहचान है। तुझे किडनैप करने और लेडीज़ के केस में फंसा दूँगी।" उन्होंने यह भी कहा कि रुकने को कहने के बावजूद महिला गाड़ी चलाकर आगे बढ़ती रहीं। इस मामले में जूही मेहता से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

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