शनिवार, 7 नवंबर 2026

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दिवाली की मिठाई लेने से पहले FDA की सलाह: उंगलियों से रगड़कर परखें चांदी का वर्क

दिवाली की मिठाई लेने से पहले FDA की सलाह: उंगलियों से रगड़कर परखें चांदी का वर्क तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कल्चर PT24 संस्कृति डेस्क

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने त्योहार में मिठाई, खोया, घी और गिफ्ट हैंपर खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

दिवाली पर मिठाई का डिब्बा उठाने से पहले महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) चाहता है कि ग्राहक एक आसान जांच कर लें, ताकि असली चांदी का वर्क और एल्युमिनियम फॉइल का फर्क पता चल सके। FDA ने गुरुवार, 5 नवंबर को जारी एडवाइजरी में बताया कि असली चांदी का वर्क उंगलियों के बीच रगड़ने पर घुल जाता है, जबकि एल्युमिनियम फॉइल की छोटी गोली बन जाती है।

दिवाली के दिनों में मिठाई, खोया, घी और ड्राई फ्रूट की मांग काफी बढ़ जाती है, इसलिए यह जांच खरीदारों के काम आ सकती है। FDA ने लोगों से कहा है कि त्योहारी मिठाई और गिफ्ट हैंपर खरीदते वक्त खास सावधानी रखें। मिलावटी सामान, शक पैदा करने वाली सस्ती चीजों और खराब होने के निशान वाली मिठाई से बचने को कहा गया है।

एडवाइजरी के मुताबिक मिठाई सिर्फ लाइसेंस वाली या रजिस्टर्ड दुकानों से ली जाए। दुकान की साख FoSCoS (Food Safety Compliance System) पोर्टल पर या दुकान में लगे फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड से देखी जा सकती है। बिल पर विक्रेता का FSSAI लाइसेंस नंबर हो, इसका आग्रह भी करें।

बहुत चटक रंग वाली मिठाई से बचने और कम या बिना रंग वाली मिठाई चुनने की सलाह दी गई है। दुकानदार से पूछें कि मिठाई कब बनी और कितने दिन रखी जा सकती है। दूध की मिठाई थोड़ी मात्रा में लें, फ्रिज में रखें और एक-दो दिन में खा लें। खट्टी महक वाली, बहुत चिपचिपी या फफूंद लगी मिठाई न लें।

खोया, घी और ड्राई फ्रूट अगर बहुत सस्ते मिल रहे हों तो FDA ने उनसे भी सावधान रहने को कहा है। ड्राई फ्रूट में फफूंद, कीड़े, सीलन की बू और नकली चमक देखनी चाहिए। पैकेट वाले घी और खाने के तेल के लिए FSSAI लाइसेंस की जानकारी वाले सील बंद पैक लें।

गिफ्ट हैंपर की बिक्री जोरों पर है। FDA के मुताबिक सिर्फ बाहरी पैकिंग देखकर हैंपर न लें। हर प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट, FSSAI लाइसेंस की जानकारी, शाकाहारी या मांसाहारी का निशान और एलर्जी की जानकारी देखनी चाहिए। इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर इंपोर्टर का नाम, पता और FSSAI लाइसेंस नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगाने वाले डिलीवरी पर पैकिंग की सील और एक्सपायरी डेट जांचें। खराब या एक्सपायरी के करीब वाला सामान वापस कर दें, और जल्दी खराब होने वाला खाना ठंडा पहुंचना चाहिए।

मिठाई बनाने वालों, डेयरी और फरसाण बनाने वालों को FDA ने ताजा कच्चा माल इस्तेमाल करने, प्रतिबंधित मिलावटी चीजों और कृत्रिम रंगों से दूर रहने और ठीक से रेफ्रिजरेशन रखने के निर्देश दिए हैं। एनालॉग पनीर या वनस्पति वसा से बने प्रोडक्ट को बिना साफ पहचान के असली पनीर, खोया या घी बताकर बेचना मना है। फूड बिजनेस को वैलिड FSSAI लाइसेंस दिखाने, साफ-सुथरी जगह रखने, प्रशिक्षित फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखने और लाइसेंस वाले सप्लायरों से ही कच्चा माल लेने को भी कहा गया है।

FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा, "दिवाली खुशी का त्योहार है और हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस त्योहार में हर नागरिक को सुरक्षित और मानक क्वालिटी का खाना मिले। मिलावट या क्वालिटी से समझौता सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, यह नागरिकों की सेहत से समझौता है।" उन्होंने यह भी कहा, "हमारा मकसद फूड बिजनेस करने वालों को परेशान करना नहीं, बल्कि फूड सेफ्टी और नियम पालन की संस्कृति बनाना है। जनता की सेहत पर बिल्कुल भी समझौता नहीं होगा।"

संदिग्ध खाने की शिकायत FDA की टोल फ्री हेल्पलाइन 18002223365 पर या उसके शिकायत पोर्टल https://complaints.mahafda.in पर की जा सकती है।

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