मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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राज्य भर में 19 फूड कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड, मुंबई के कई ठिकाने भी शामिल

राज्य भर में 19 फूड कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड, मुंबई के कई ठिकाने भी शामिल तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 अपराध डेस्क

त्योहारी सीजन की खास जांच मुहिम में महाराष्ट्र FDA ने 114 प्रतिष्ठानों से 9.01 करोड़ रुपये का माल जब्त किया।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन में चलाई गई खास जांच मुहिम के दौरान साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के नियम तोड़ने पर राज्य के 19 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें मुंबई के कई प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

FDA ने पूरे राज्य में 114 प्रतिष्ठानों से 3.53 लाख किलो से ज्यादा खाने का सामान जब्त किया, जिसकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये है। सटीक आंकड़ों में यह करीब 3,53,307 किलो माल है और इसकी कीमत 9,01,22,002 रुपये बैठती है। FDA की ओर से सोमवार को जारी प्रेस नोट के मुताबिक जब्त माल में खाने का तेल, मसाले, चावल, दालें, गुड़, आटा, घी, दूध से बनी चीजें, मिठाइयां, नमकीन, ड्राई फ्रूट और बेकरी का सामान शामिल है।

यह कार्रवाई अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र के सातों डिवीजन में की गई। इसमें 28 से 31 अक्टूबर के बीच जांच और तेज कर दी गई थी।

मुंबई में FDA को कई गड़बड़ियां मिलीं। खाने के तेल को दोबारा पैक करने के लिए पुराने टिन इस्तेमाल हो रहे थे, कहीं कीड़े लगे थे, खाने का सामान गंदगी में रखा था और सफाई का इंतजाम नाकाफी था। FDA ने लालबाग, गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट और कांदिवली वेस्ट के पांच प्रतिष्ठानों की जांच की। आधिकारिक बयान के मुताबिक मुकेश कॉर्पोरेशन में तेल दोबारा पैक करने के लिए पुराने टिन मिले, जबकि A1 चेतना मसाला में खाने की चीजों में फूड कलर पाया गया।

गंभीर कमियों के चलते मुंबई के जिन और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुए, उनमें माटुंगा ईस्ट का कैफे एम्पायर, देवनार का विशाल एंटरप्राइजेज, घाटकोपर वेस्ट का न्यू बीकानेर स्वीट्स, विक्रोली का खुशबू एंटरप्राइजेज, घाटकोपर का कोकोब्लिस कैफे, एंटॉप हिल का सागर मिल्क सेंटर, चेंबूर का आरती इम्पेक्स, साकीनाका की सिंधुदुर्ग मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और लोअर परेल का शिंदे मसाले दादरवाले शामिल हैं।

इन जगहों पर कीड़े, गंदा परिसर, खाने का गलत तरीके से रखा जाना, पेस्ट कंट्रोल का इंतजाम न होना, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट न होना और सफाई का रिकॉर्ड अधूरा होना जैसी खामियां मिलीं। कैफे एम्पायर में पका हुआ चावल खुला रखा था और उस पर मक्खियां थीं, फर्श पर खाने का कचरा पड़ा था और एग्जॉस्ट फैन व चिमनी पर चिकनाई और कालिख जमी थी। शिंदे मसाले दादरवाले में खाने का सामान सीधे फर्श पर रखा मिला और मसाला पीसने की मशीन के अंदर ब्रश और झाड़ू पड़ी थी।

मुहिम की सबसे बड़ी जब्ती भिवंडी में हुई, जहां एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से अलग-अलग ब्रांड का 1,44,218 किलो खाने का तेल पकड़ा गया। एक और बड़ी कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर में हुई, जहां एक डिस्ट्रीब्यूटर से पतंजलि गाय के घी के 2,279.7 लीटर जब्त किए गए, जिनकी कीमत 20.20 लाख रुपये है। यह माल मिसब्रांडिंग और मिलावट के शक में जब्त किया गया।

28 से 31 अक्टूबर के बीच FDA ने राज्य भर के 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये का प्रतिबंधित खाद्य सामान जब्त किया। इस कार्रवाई में 13 FIR दर्ज हुईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सात प्रतिष्ठान सील किए गए और छह गाड़ियां जब्त की गईं। प्रतिबंधित माल की सबसे ज्यादा जब्ती कोंकण डिवीजन में हुई, जहां 43.09 लाख रुपये का सामान पकड़ा गया। ग्रेटर मुंबई में 35,699 रुपये का माल जब्त हुआ।

विभाग ने नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर डिवीजन के 34 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की भी जांच की और खाद्य सुरक्षा व साफ-सफाई की कमियों पर 29 सुधार नोटिस जारी किए।

FDA ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे खाने का सामान ठीक से लेबल लगे पैक में बेचें, बनाने और रखने की जगह साफ रखें, वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रखें और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड संभालकर रखें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाली दुकानों से ही खाने का सामान खरीदें और खुला या बिना लेबल का माल न लें। खरीदने से पहले लेबल, बैच नंबर, पैकिंग की तारीख और 'Best Before' की जानकारी भी देख लें। खाने की क्वालिटी या गड़बड़ी की शिकायत FDA के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 पर या उसके आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर की जा सकती है।

अलग से, FDA के बयान के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने टाटा 1mg मरीन कोलेजन पाउडर बनाने वाली कंपनी टाटा 1mg हेल्थकेयर सॉल्यूशंस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन व फ्लिपकार्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आरोप है कि प्रोडक्ट के लेबल और विज्ञापनों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। बयान में कहा गया कि FSSAI ने 'Supports Glowing & Radiant Skin' जैसे दावों और 12 हफ्ते में प्रतिशत बदलाव के विज्ञापनों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये बिना सबूत के किए गए। प्रोडक्ट में कई सामग्रियां होने के बावजूद 'Pure Collagen' लिखे जाने और फ्लेवर के ब्योरे में गड़बड़ी पर भी आपत्ति जताई गई। कंपनियों को नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर जवाब देना है।

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