तुली इंटरनेशनल में बिना इजाज़त इवेंट, चार पर केस; नाबालिगों के हुक्का पीने की बात
सदर पुलिस ने रविवार रात होटल तुली इंटरनेशनल में छापा मारा। आरोप है कि बिना अनुमति के इवेंट में हुक्का परोसा जा रहा था।
नागपुर की सदर पुलिस ने रविवार रात होटल तुली इंटरनेशनल में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक यहां बिना ज़रूरी अनुमति के एक इवेंट चल रहा था और आरोप है कि उसी दौरान बिना लाइसेंस हुक्का भी परोसा जा रहा था। बताया गया है कि होटल की चौथी मंज़िल के कमरों में कई नाबालिग लड़के और लड़कियां हुक्का पीते मिले।
पुलिस ने मौके से हुक्का का सामान और दूसरी चीज़ें ज़ब्त कीं। इस मामले में होटल के मालिक, मैनेजर और इवेंट के दो आयोजकों, यानी कुल चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
आरोपियों में होटल मैनेजर फिरोज़ का नाम है। इवेंट आयोजकों में आबिद शफीक काज़ी (20) शामिल हैं, जो मुंबई के नेरुल के रहने वाले हैं। दूसरी आयोजक अलीशा मनुवार चेरी (22) हैं, जो मुंबई के पनवेल की रहने वाली हैं। होटल मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।
पुलिस के अनुसार होटल में 27 सितंबर को शाम 6 बजे से आधी रात तक 'शहर गुलाबी' नाम का इवेंट रखा गया था। आरोप है कि पुलिस को खबर मिली थी कि यह इवेंट ज़रूरी अनुमति के बिना चल रहा है और मेहमानों को होटल के कमरों में हुक्का की सुविधा दी जा रही है।
इस सूचना के बाद सदर पुलिस ने जाल बिछाया और होटल पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि आयोजकों के पास इवेंट की ज़रूरी अनुमति नहीं थी। पुलिस ने यह भी बताया कि चौथी मंज़िल के कमरों में कई नाबालिग हुक्का पीते हुए मिले।
कमरे रजिस्टर में दर्ज नहीं थे, ऐसा आरोप है
छापे में पुलिस ने यह भी देखा कि जिन कमरों में हुक्का की गतिविधि चल रही थी, वे कथित तौर पर नियम के मुताबिक रजिस्टर में दर्ज नहीं थे। पुलिस ने एक वेटर से पूछताछ की, जिसके बाद यह कथित गड़बड़ी सामने आई।
यह कार्रवाई सदर डिवीज़न के एसीपी शिवाजी गायकवाड और सीनियर पीआई ज्ञानेश्वर भेडोडकर की देखरेख में हुई।
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) की धारा 4(A) और 21(A) के साथ दूसरी लागू धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।