नागपुर: बिल कलेक्शन सेंटर की महिला कर्मचारी पर पत्थर से हमला करने वाले को 7 साल की सजा
नागपुर के मानकापुर में MSEB सेंटर में लूट की कोशिश में महिला कर्मचारी पर हमला करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया।
नागपुर के मानकापुर थाना इलाके में पागलखाना चौक पर MSEB के बिल कलेक्शन सेंटर में एक महिला कर्मचारी से मारपीट करके लूट की कोशिश करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने सुनवाई पूरी होने के बाद सिंधी कॉलोनी, मेकोसाबाग निवासी अयाज अनीस अहमद खान (25) को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना 17 मई 2021 की बताई जाती है। मानकापुर पुलिस स्टेशन में महिला कर्मचारी काजल की शिकायत पर अयाज के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। काजल उसी MSEB बिल कलेक्शन सेंटर में काम करती थी जहां यह वारदात हुई।
पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन दोपहर करीब 1.30 बजे अयाज कथित तौर पर लूट के इरादे से ऑफिस में घुसा था। वहां उसने काजल को धमकाते हुए लॉकर की चाबी मांगी। जब महिला कर्मचारी ने चाबी देने से मना कर दिया तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसका सिर दीवार पर पटक दिया। महिला की चीख सुनकर आसपास के लोगों के आने की आशंका में आरोपी वहां से भाग निकला।
वारदात के बाद मानकापुर पुलिस ने जांच शुरू की। ऑफिस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस ने आरोपी की पहचान करने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद पुलिस अयाज तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच उस वक्त सब-इंस्पेक्टर रहे अमित मिश्रा ने की थी और जरूरी सबूत जुटाकर उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सरकारी वकील कमलाकर ने अभियोजन पक्ष की तरफ से यह केस रखा। मौजूद सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अयाज अनीस अहमद खान को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। इस केस की पैरवी हेड कांस्टेबल स्वाति बोरकर ने की।