मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:46 IST

हिंगणघाट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 308 चालान और 5,87,500 रुपये का जुर्माना

हिंगणघाट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 308 चालान और 5,87,500 रुपये का जुर्माना
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

वर्धा जिले में पुलिस की तरफ से जीवन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के आदेश और मार्गदर्शन में चल रहा है। इसी के तहत 01/10/2026 को हिंगणघाट शहर में खास कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई हिंगणघाट के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशिलकुमार नायक की मौजूदगी में हुई। वर्धा की वाहतुक नियंत्रण शाखा के प्रभारी अधिकारी विजयकुमार घुले और उनके अंमलदार, हिंगणघाट पुलिस स्टेशन के अधिकारी और अंमलदार तथा ट्रैफिक अंमलदार इसमें शामिल थे। मकसद था कि शहर का ट्रैफिक सुचारू रहे, वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा हो और हादसे रोके जा सकें।

पुलिस ने ऐसी जगह खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की जिनसे सड़क पर रुकावट होती है। इसके अलावा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों, ट्रिपल सीट चलने वालों, तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी गाड़ियों, लाइसेंस साथ न रखने वालों और फैन्सी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी मोटर वाहन कानून के तहत कार्रवाई की गई।

इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कुल 308 चालान केस बनाए गए और 5,87,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देने पर उनके माता-पिता के खिलाफ मोटर वाहन कानून की धारा 199 (A) के तहत दो FIR दर्ज की गई हैं। ड्रंक ऐंड ड्राइव के तहत चार चालकों पर कार्रवाई हुई और उनकी चारों गाड़ियां डिटेन कर ली गईं।

हिंगणघाट पुलिस स्टेशन और वर्धा की जिला वाहतुक नियंत्रण शाखा की तरफ से शहर के लोगों से कुछ अपीलें की गई हैं। पहली, ट्रैफिक वाले रास्ते पर गाड़ी खड़ी न करें। दूसरी, सार्वजनिक जगहों, सड़कों और भीड़ वाली जगहों पर अनधिकृत पार्किंग न करें। तीसरी, गाड़ियां पार्किंग की जगह पर ही खड़ी करें। चौथी, नाबालिग लड़के-लड़कियों को गाड़ी चलाने के लिए न दें।

पांचवीं अपील है कि बिना लाइसेंस गाड़ी न चलाएं। छठी, हाईवे पर दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनें। सातवीं, चारपहिया चालक सीटबेल्ट लगाएं। आठवीं, ट्रिपल सीट न चलें और तेज आवाज वाले साइलेंसर की गाड़ी न चलाएं।

पुलिस का कहना है कि मोटर वाहन कानून के तहत यह कार्रवाई जुर्माना वसूलने के लिए नहीं है। इसका मकसद चालकों में अनुशासन लाना और सभी लोगों का सफर सुरक्षित बनाना है, और नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। जीवन सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों और उनके भविष्य पर पड़ने वाले बुरे असर से बचाना, और लोगों की जान की हिफाजत करना है।

आगे भी यह अभियान पूरे जिले में असरदार तरीके से चलाया जाएगा। वर्धा जिला ट्रैफिक पुलिस विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यह अपील स.पो.नि. विजय कुमार घुले, वाहतुक नियंत्रण शाखा, वर्धा की तरफ से की गई है।

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