गुरूवार, 17 सितमबर 2026

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00:10 IST

EPFO का नियम: घर, स्कूल फीस या अस्पताल बिल के लिए अब आसानी से मिलेगा PF एडवांस

EPFO ने साफ किया है कि किन पांच हालात में मेंबर अपने PF खाते से एडवांस रकम निकाल सकते हैं, और हर वजह के लिए कितनी बार यह सुविधा मिलेगी।

EPFO का नियम: घर, स्कूल फीस या अस्पताल बिल के लिए अब आसानी से मिलेगा PF एडवांस
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रखने के साथ-साथ अचानक आई आर्थिक मुसीबत में एम्प्लॉयीज को सहारा देने का काम एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन यानी EPFO करता है। कई बार मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी या अपना घर खरीदने के लिए अचानक बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में एम्प्लॉयी अपने PF खाते से एडवांस के तौर पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं।

EPFO ने अभी साफ किया है कि PF खाताधारक पांच खास हालात में अपने फंड से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन किस काम के लिए कितनी बार पैसे निकाले जा सकते हैं, इसकी लिमिट भी EPFO ने तय कर रखी है।

पहली वजह है मेडिकल इमरजेंसी और बीमारी। अगर एम्प्लॉयी को खुद के या फैमिली के किसी मेंबर - पति-पत्नी, बच्चे या माता-पिता - के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो, तो PF खाते से एडवांस रकम निकाली जा सकती है। खास बात यह है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे निकालने पर कोई अधिकतम लिमिट नहीं रखी गई है।

दूसरी वजह बच्चों की पढ़ाई है। 10वीं के बाद की हायर एजुकेशन का खर्च पूरा करने के लिए भी PF का पैसा यूज किया जा सकता है। EPFO की पूरी मेंबरशिप के दौरान पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 बार एडवांस फंड निकाला जा सकता है।

तीसरी वजह शादी का खर्च है। खुद की, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के खर्च के लिए PF खाते से रकम निकालने की सुविधा है। पूरी नौकरी के दौरान इस सुविधा का फायदा ज्यादा से ज्यादा 5 बार लिया जा सकता है।

चौथी वजह घर खरीदना या बनवाना है। EPFO घर से जुड़े खर्च के लिए भी एडवांस देने की इजाजत देता है। इसमें नया घर या प्लॉट खरीदना, घर का कंस्ट्रक्शन, होम लोन की रीपेमेंट या घर की रिपेयरिंग के लिए PF से रकम निकाली जा सकती है। घर से जुड़े इन कामों के लिए नौकरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा 5 बार पैसे निकाले जा सकते हैं।

पांचवीं वजह स्पेशल सर्कमस्टांसेज है, जैसे नैचुरल डिजास्टर, कंपनी बंद होना वगैरह, जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नोटिफाई करता है। इसके लिए एडवांस निकालने की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 2 बार तय की गई है।

EPFO के नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी एम्प्लॉयी को EPFO का मेंबर बने 12 महीने यानी 1 साल पूरा हो गया है, तो वह अपने कुल EPF बैलेंस का ज्यादा से ज्यादा 75 परसेंट हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकता है। ऊपर बताई गई किसी भी वैध वजह के लिए यह रकम निकाली जा सकती है।

EPFO अपने मेंबर्स तक सर्विस आसानी से पहुंचाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी सिलसिले में EPFO ने व्हाट्सऐप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपना ऑफिशियल चैनल शुरू किया है। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके मेंबर्स से इस व्हाट्सऐप चैनल को जॉइन करने की अपील की है।

इस व्हाट्सऐप चैनल के जरिए एम्प्लॉयीज को PF से जुड़े सारे नए अपडेट और जरूरी जानकारी घर बैठे आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए EPFO ने पोस्ट में एक QR कोड भी शेयर किया है, जिसे स्कैन करके मेंबर सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं।

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