दरमहा सिर्फ 55 रुपये जमा करें और पाएं 3000 रुपये की पेंशन, दुकानदारों के लिए सरकारी स्कीम
केंद्र सरकार ने दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों से NPS-Traders से जुड़ने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने देश के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों से नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS-Traders से जुड़ने की अपील की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार, 28 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी और इसका ऐलान किया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए कई तरह की योजनाएं होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों का झुकाव सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ रहता है। लेकिन जिन लोगों की पूरी रोजी-रोटी अपने हाथ के काम पर टिकी है, या जो छोटे व्यापारी और दुकानदार हैं, उनके लिए क्या कोई योजना है ही नहीं, यह सवाल अक्सर उठता रहा है। यह स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है।
इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन शुरू होने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लेकर सरकार का कहना है कि जिन लोगों को आम तौर पर सरकारी पेंशन योजनाओं का फायदा नहीं मिलता, उन्हें बुढ़ापे में इससे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अर्जी दी जा सकती है, या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अर्जी देने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है।
पहली शर्त यह है कि अर्जी देने वाले की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो। तीसरी शर्त, कारोबार रजिस्टर्ड होना चाहिए। चौथी शर्त यह कि वह व्यक्ति EPFO जैसी किसी दूसरी औपचारिक पेंशन योजना में शामिल न हो।
यह एक स्वैच्छिक और अंशदान वाली पेंशन योजना है, यानी इसमें जुड़ना अपनी मर्जी पर है। लाभार्थी हर महीने एक तय रकम जमा करेंगे और केंद्र सरकार भी उतनी ही रकम जमा करेगी। उम्र के हिसाब से महीने का योगदान Rs 55 से Rs 200 तक रहता है। लाभार्थी की उम्र 60 साल पूरी होने पर उन्हें कम से कम Rs 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी।