मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:33 IST

आर्वी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 237 चालान, 3,45,500 रुपये का दंड

वर्धा जिले के आर्वी शहर में जीवन सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने 237 चालान काटे और 3,45,500 रुपये का दंड लगाया।

आर्वी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 237 चालान, 3,45,500 रुपये का दंड
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

वर्धा जिले में चल रहे जीवन सुरक्षा अभियान के तहत आज 02/10/2026 को आर्वी शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। यह अभियान पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के आदेश और मार्गदर्शन में जिले भर में चलाया जा रहा है।

आर्वी में इस कार्रवाई की अगुवाई पुलिस स्टेशन आर्वी के ठाणेदार सतीश डेहनकर और वर्धा की ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के प्रभारी अधिकारी विजयकुमार घुले ने की। उनके साथ पीएसआई लगड, आर्वी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और अंमलदार तथा ट्रैफिक अंमलदार भी मौजूद थे।

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई का मकसद यह था कि आर्वी शहर का ट्रैफिक सुचारू रहे, वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा हो और हादसे रोके जा सकें। इसलिए सड़कों पर रुकावट बनने वाली जगहों पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले, ट्रिपल सीट सवार, तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी गाड़ियां, लाइसेंस साथ न रखने वाले और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी इसमें शामिल रहीं।

इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत कुल 237 चालान केस बनाए गए। इन पर कुल 3,45,500 रुपये का दंड लगाया गया है।

आर्वी पुलिस स्टेशन और वर्धा की जिला ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच की तरफ से शहर के लोगों से कुछ अपील भी की गई। इनमें कहा गया है कि ट्रैफिक वाले रास्ते पर गाड़ियां खड़ी न करें। सार्वजनिक जगहों, सड़कों और भीड़ वाली जगहों पर गलत तरीके से पार्किंग न करें। गाड़ियां पार्किंग की जगह पर ही खड़ी करें।

अपील में यह भी कहा गया है कि नाबालिग लड़कों और लड़कियों को गाड़ी चलाने के लिए न दें और बिना लाइसेंस गाड़ी न चलाएं। हाईवे पर दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनें और चार पहिया चलाने वाले सीट बेल्ट लगाएं। ट्रिपल सीट न चलें और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी गाड़ी न चलाएं।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दंड वसूलने के लिए नहीं है। इसका मकसद वाहन चालकों में अनुशासन लाना और सभी नागरिकों का सफर सुरक्षित बनाना है, और लोगों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जा रही है।

जीवन सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों और उनके भविष्य पर पड़ने वाले बुरे असर से उन्हें बचाना है। साथ ही आम लोगों की जान की हिफाजत करना भी इसका मकसद है।

आगे भी यह अभियान पूरे जिले में असरदार तरीके से चलाया जाएगा। वर्धा जिला ट्रैफिक पुलिस विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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