पुणे रेलवे के PRS काउंटर पर 45 पैसे में 10 लाख तक का यात्रा बीमा
मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन में 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्री सिर्फ 0.45 रुपये प्रति यात्री के प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा ले सकेंगे।
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मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन में अब यात्री बहुत कम खर्च में अपना यात्रा बीमा करा सकेंगे। 27 अक्टूबर 2026 से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्री सिर्फ 0.45 रुपये प्रति यात्री के प्रीमियम पर यह बीमा ले सकेंगे। पुणे से 26 अक्टूबर 2026 को यह जानकारी दी गई।
यह योजना स्वैच्छिक है, यानी बीमा लेना या न लेना यात्री की अपनी मर्जी पर है। रेलवे हादसे या तय किए गए अनहोनी हादसों में मौत, स्थायी विकलांगता और बताए गए इलाज के खर्च पर इससे कवर मिलेगा। यह सब पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक होगा।
यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट पर मिलेगी। वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर यह लागू नहीं होगी। टिकट बुक करते वक्त रिजर्वेशन काउंटर पर ही यात्री तय कर सकते हैं कि उन्हें बीमा चाहिए या नहीं।
योजना में कवर की अधिकतम रकम इस तरह है: मौत होने पर 10 लाख रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये। अस्पताल में भर्ती होने का पात्र खर्च 2 लाख रुपये तक लौटाया जा सकता है। शव को ले जाने का खर्च 10,000 रुपये तक कवर होगा। ये सभी रकम पॉलिसी की लागू शर्तों के अधीन हैं।
मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी हेमंत कुमार बेहेरा ने कहा कि इस सुविधा से यात्रियों को टिकट बुक करते समय बीमा सुरक्षा लेने का एक और विकल्प मिलेगा।
बेहेरा ने कहा, "यह योजना स्वैच्छिक है और यात्री अपने सफर की जरूरत देखकर सोच-समझकर फैसला कर सकते हैं। 0.45 रुपये प्रति यात्री के प्रीमियम पर पात्र यात्री रेलवे हादसों और तय अनहोनी घटनाओं से जुड़े बताए गए जोखिमों के लिए कवर ले सकते हैं। हम यात्रियों से कहते हैं कि फैसला करने से पहले पॉलिसी के फायदे, उसमें शामिल न होने वाली बातें और शर्तें समझ लें। रिजर्वेशन काउंटर पर हमारा स्टाफ यात्रियों को जरूरी जानकारी देगा।"
योजना लागू करने के लिए डिवीजन PRS काउंटरों पर इंतजाम कर रहा है। इसमें रिजर्वेशन फॉर्म पर जरूरी स्टैंप लगाने की व्यवस्था भी शामिल है। रिजर्वेशन सुपरवाइजरों और काउंटर स्टाफ को कहा गया है कि वे पहले खुद योजना को अच्छी तरह समझ लें और जानकारी मांगने वाले यात्रियों को सही राह दिखाएं।
बीमा पॉलिसी में सिर्फ वही जोखिम और खर्च कवर होंगे जो उसकी शर्तों में लिखे हैं। जो यात्री यह सुविधा लें, उन्हें आगे बढ़ने से पहले पॉलिसी ध्यान से पढ़ लेने की सलाह दी गई है।
पॉलिसी जारी करना और क्लेम का निपटारा करना संबंधित बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी। पॉलिसी के तहत कोई भी क्लेम बनने पर यात्रियों को सीधे बीमा कंपनी के पास जाना होगा।
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