मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' पर नए नियम: पिकअप वैन, मालवाहक ट्रकों समेत कई गाड़ियों की एंट्री बंद, 1 नवंबर से बस
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' पर ट्रैफिक के नए नियम घोषित हुए हैं। 1 नवंबर से कार के लिए 100 और बस के लिए 80 किमी प्रति घंटा की हद लागू होगी।
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का सफर ज्यादा सुरक्षित, आसान और तेज बनाने के लिए बहुचर्चित 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। इस नए रास्ते पर चलने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक के नए नियम घोषित कर दिए गए हैं, ताकि मुसाफिरों को इस रास्ते पर किसी तरह की दिक्कत न हो।
महाराष्ट्र के अपर पुलिस महासंचालक, ट्रैफिक विभाग की तरफ से 26 अक्टूबर को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इन नियमों पर असल अमल आने वाली 1 नवंबर से शुरू होगा, यानी उसी दिन से ये नियम मिसिंग लिंक पर चलने वाली गाड़ियों पर लागू हो जाएंगे। सुरंगों की तकनीकी बातों और मुसाफिरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है।
ट्रैफिक विभाग के जारी किए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मिसिंग लिंक पर गाड़ियों की रफ्तार की हद तय कर दी गई है। कार और हल्की प्राइवेट गाड़ियों के लिए यह हद 100 किमी प्रति घंटा रखी गई है। वहीं मुसाफिर बसों के लिए 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय हुई है।
सबसे बड़ा झटका मालवाहक गाड़ियों को लगा है। इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अब मिसिंग लिंक पर हर तरह की छोटी-बड़ी मालवाहक गाड़ी की एंट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। पहले पिकअप वैन और टाटा एस जैसी हल्की मालवाहक गाड़ियों (LCV) को इस रास्ते पर जाने की इजाजत थी, लेकिन अब उन पर भी रोक लग गई है।
इसके अलावा जलने वाली, धमाका करने वाली और खतरनाक चीजें ले जाने वाली गाड़ियों पर भी इस रास्ते पर पाबंदी रहेगी।
जब मिसिंग लिंक पर सभी मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद है, तो इन गाड़ियों को अब मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की पुरानी, असली लेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुरंग में हादसे रोकने और सुरक्षा की वजह से यह फैसला हुआ है।
ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें और प्रशासन का साथ दें।
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