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रेलवे के PRS काउंटर से टिकट लेने पर भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा, 27 अक्टूबर से शुरू

भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर 2026 से वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का दायरा PRS काउंटरों तक बढ़ा रही है।

रेलवे के PRS काउंटर से टिकट लेने पर भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा, 27 अक्टूबर से शुरू तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर 2026 से अपनी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का फायदा उन यात्रियों को भी देगी, जो पूरे नेटवर्क में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों से रिजर्व टिकट बुक करते हैं। अभी तक यह सुविधा सिर्फ उन यात्रियों को मिलती थी, जो IRCTC के जरिए ई-टिकट बुक करते थे। अब रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले पात्र यात्री भी इसके दायरे में आएंगे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसके मुताबिक यह बीमा वैकल्पिक ही रहेगा। जो यात्री कवर लेना चाहते हैं, उन्हें योजना चुननी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा और प्रीमियम डिजिटल तरीके से भरना होगा। प्रीमियम टिकट के किराए के साथ ही लिया जाएगा और इसके लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी है।

प्रीमियम सभी टैक्स मिलाकर प्रति यात्री 45 पैसे है। योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, और टिकट बुक करते समय उसका स्टेटस कन्फर्म, RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) या आंशिक रूप से कन्फर्म होना चाहिए। अगर बीमा चुना गया, तो एक ही PNR पर बुक सभी पात्र यात्रियों को कवर मिलेगा।

पांच साल से कम उम्र के जिन बच्चों का टिकट बिना बर्थ या सीट के बना है, वे इस योजना में नहीं आते। पांच से 11 साल के बच्चे बीमा के पात्र हैं, चाहे उन्हें बर्थ या सीट मिली हो या नहीं।

योजना के तहत किसी कवर की गई रेल दुर्घटना या अनहोनी घटना में पात्र यात्रियों को बीमा का फायदा मिलेगा, जो पॉलिसी की शर्तों के हिसाब से होगा। मौत या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये मिलेंगे। स्थायी आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये तक और चोट के इलाज में अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे। इसके अलावा शव को ले जाने के लिए 10,000 रुपये भी मिलेंगे, यह भी लागू शर्तों के मुताबिक होगा।

इस सुविधा को शुरू करने के लिए रिजर्वेशन रिक्विज़िशन फॉर्म में बदलाव किया गया है। अब यात्री उसमें बता सकेंगे कि उन्हें यात्रा बीमा चाहिए या नहीं। नया फॉर्म पश्चिम रेलवे के सभी PRS सेंटरों पर मिलेगा।

सेंटरों पर घोषणाएं भी होंगी, ताकि यात्रियों को इस सुविधा, डिजिटल पेमेंट और मोबाइल नंबर की जरूरत की जानकारी मिल जाए। रिजर्वेशन स्टाफ यात्रियों को बीमा का विकल्प और तय प्रक्रिया समझाएगा।

पॉलिसी की जानकारी यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। बुकिंग के बाद यात्रियों को दिए गए लिंक से संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भरनी होगी।

मौत का क्लेम घोषित नॉमिनी के साथ निपटाया जाएगा। अगर कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो लीगल हेयर या सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर क्लेम कानूनी वारिसों को दिया जाएगा।

PRS काउंटर की बुकिंग पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की मौजूदा शर्तें ही लागू होंगी। पॉलिसी जारी करना और क्लेम निपटाना संबंधित बीमा कंपनी का काम होगा। जो यात्री यह सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे बदले हुए रिजर्वेशन रिक्विज़िशन फॉर्म में अपनी पसंद साफ-साफ बता दें।

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