दिवाली पर मुंबई की सड़कों और फुटपाथ पर बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर BMC की सख्ती
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बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है, लाइसेंस वालों के स्टॉक की भी जांच होगी।
दिवाली के मौके पर मुंबई की सड़कों और फुटपाथ पर बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों की अब खैर नहीं है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत सीनियर इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पब्लिक जगहों पर गैर-कानूनी तरीके से पटाखे बेचने वालों पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 314 (c) के तहत कार्रवाई करें और अतिक्रमण हटवाएं।
अतिक्रमण और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टरों से खास तौर पर कहा गया है कि अगर BMC की सड़कों और फुटपाथ पर पटाखे बेचने के लिए गैर-कानूनी तरीके से दुकानें या स्टॉल लगाए जाते हैं, तो संबंधित वेंडरों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।
यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि इससे पब्लिक सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटेगा और पैदल चलने वालों को बिना रुकावट रास्ता मिल सकेगा।
यह खास ऑपरेशन 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, 2026 तक चलेगा। इस दौरान बिना इजाज़त पटाखे बेचने वालों और गैर-कानूनी स्टॉक रखने वाले लाइसेंस होल्डर्स के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, उसकी रिपोर्ट रोज़ाना संबंधित ऑफिस में जमा करनी होगी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हर दिन की जानकारी डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल) और एडिशनल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) को दी जाएगी।
यह कैंपेन सिर्फ बिना लाइसेंस वाले सेलर्स तक सीमित नहीं है। जिन पटाखा सेलर्स के पास ऑफिशियली लाइसेंस है, उनके स्टॉक की भी जांच की जाएगी। अगर किसी लाइसेंस होल्डर के पास पटाखों का स्टॉक परमिशन से ज़्यादा पाया गया, तो उसके खिलाफ बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 394 के तहत उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
यानी लाइसेंस होना ही काफी नहीं है। लाइसेंस वाले सेलर्स के लिए भी नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा, वरना उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर BMC ने त्योहार के दिनों में सड़कों और फुटपाथ को खाली रखने और तय सीमा से ज़्यादा पटाखे जमा न होने देने पर ज़ोर दिया है।
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