विरूर पुलिस ने विहीरगाव में रेत से भरे दो ट्रैक्टर पकड़े, तीन पर केस दर्ज
विरूर थाना क्षेत्र में बिना परमिट रेत ढोने के मामले में पुलिस ने 9 लाख 6 हजार रुपये का माल जब्त किया।
विरूर पुलिस ने अवैध रेत ढुलाई के मामले में विहीरगाव में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की हैं। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर 2026 को तड़के नाकाबंदी के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रॉली में करीब 1-1 ब्रास रेत भरी थी और चालकों के पास परमिट नहीं था। कुल 9 लाख 6 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।
विरूर पुलिस स्टेशन के अंमलदार अविनाश भिमराव बोधले और पुलिस अंमलदार सचिन शेरे 1 अक्टूबर 2026 को तड़के स्टेशन की हद में गश्त पर थे। तभी एक गुप्त मुखबिर से उन्हें खबर मिली कि मौजा विहीरगाव से गैरकानूनी तरीके से, बिना परमिट रेत ढोई जा रही है। इस जानकारी पर पुलिस ने स्टाफ के साथ विहीरगाव बस स्टैंड पर तुरंत नाकाबंदी कर दी।
नाकाबंदी के दौरान विहीरगाव की तरफ से बिना नंबर के दो ट्रैक्टर आते दिखे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ में चालकों ने अपने नाम सुरजीत वारलू सोयाम (उम्र 22, निवासी विहीरगाव) और सुनील मारोती रोहणे (उम्र 38, निवासी विहीरगाव) बताए।
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की जांच की तो दोनों ट्रॉली में करीब 1-1 ब्रास रेत भरी मिली। इसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये बताई गई है। रेत ढुलाई का परमिट मांगने पर पता चला कि चालकों के पास कोई वैध परमिट नहीं था।
आगे की पूछताछ में दोनों चालकों ने बताया कि ये ट्रैक्टर कोहपरा के रहने वाले धनराज दिवाकर शेरकी (उम्र 34) के हैं और उन्हीं के कहने पर वे गैरकानूनी तरीके से रेत भरकर ले जा रहे थे।
पुलिस ने 1-1 ब्रास रेत (कीमत 6,000 रुपये), 7 लाख रुपये के दो ट्रैक्टर और 2 लाख रुपये की दो ट्रॉली, यानी कुल 9,06,000 रुपये का माल कब्जे में लिया है।
अंमलदार अविनाश बोधले की शिकायत पर आरोपी सुरजीत सोयाम, सुनील रोहणे और ट्रैक्टर मालक धनराज शेरकी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 303(2), 49 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक राजेंद्र देवीदास गायकवाड के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुभाष पुरुषोत्तम कुलमेथे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।