विदेशी मेहमानों की जानकारी छिपाने पर होटल-लॉज मालिकों के खिलाफ अब सीधे केस, संभाजीनगर पुलिस की सख्ती
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस ने साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों की जानकारी 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, वरना केस दर्ज होगा।
छत्रपती संभाजीनगर के ग्रामीण पुलिस ने होटल, लॉज, गेस्ट हाऊस, पेइंग गेस्ट और होम स्टे चलाने वालों को साफ चेतावनी दी है। अगर इनमें कोई विदेशी नागरिक ठहरता है और उसकी जानकारी पुलिस से छिपाई जाती है, तो अब संबंधित चालक को बख्शा नहीं जाएगा।
नियम के मुताबिक, विदेशी नागरिक के आने के 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी अनिवार्य है। अगर यह जानकारी छिपाई जाती है, या गलत अथवा अधूरी जानकारी दी जाती है, तो सीधे केस दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है।
इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट एंड रूल्स 2025 के प्रावधानों को जिले में अब पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है। जो भी निवास व्यवस्थापक विदेशी नागरिकों को ठहरने की सुविधा देता है, उसे उनके आने की जानकारी तय फॉर्मेट में यानी 'Form III/C Form' के जरिए, या फिर अधिकृत डिजिटल माध्यम से दर्ज करनी होगी। यह पंजीकरण सिर्फ विदेशी नागरिक के वहां रुकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके वहां से निकलने की जानकारी और आगे कहां रुकने वाला है, यह पता भी 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर देना जरूरी कर दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले सभी होटल, लॉज और अन्य आस्थापन इस पंजीकरण प्रक्रिया में कोई लापरवाही न बरतें।
तय समय के अंदर जानकारी न देना, गलत या अधूरी जानकारी देना, या फिर जानबूझकर किसी विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाना, इसे पुलिस गंभीरता से लेगी। ग्रामीण पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में संबंधित निवास व्यवस्थापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़ा सारा डिजिटल रिकॉर्ड भी संभालकर रखना होगा। अगर प्रशासन की तरफ से जांच के लिए यह रिकॉर्ड मांगा जाए, तो उसे तुरंत उपलब्ध कराना संबंधित चालकों की जिम्मेदारी होगी। पुलिस ने यह भी कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इन नियमों का पालन पूरी सख्ती से किया जाना चाहिए।