वरोरा में गश्त के दौरान युवक के बैग से बड़ा चाकू मिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
चंद्रपुर जिले के वरोरा में टेंभूर्डा इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने बिना परमिट धारदार चाकू रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
चंद्रपुर जिले के वरोरा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले टेंभूर्डा इलाके में पुलिस ने एक युवक को बिना परमिट जानलेवा धारदार हथियार रखने के आरोप में मौके से गिरफ्तार किया है। यह वाकया 27 सितंबर 2026 की रात का है। आरोपी के पास से एक बड़ा धारदार चाकू जब्त किया गया है।
पुलिस के मुताबिक वरोरा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक शरद श्याम भस्मे अपनी टीम के साथ टेंभूर्डा इलाके में रात की रोज की गश्त पर थे। टीम में पुलिस हवालदार अमोल नवघरे, सुखराज यादव, पुलिस अमलदार महेश गावतुरे और सौरभ कुलते शामिल थे।
गश्त के दौरान एक गुप्त मुखबिर से पुलिस को पक्की खबर मिली। खबर यह थी कि नागपुर-चंद्रपुर हाईवे पर टेंभूर्डा हुडकी के सामने रणजित मडावी की ईंट भट्टी के पास आशीष आत्राम नाम का एक युवक गैरकानूनी तरीके से धारदार हथियार लेकर घूम रहा है।
खबर मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। मौजा टेंभूर्डा के बस स्टॉप से वीरेंद्र गोविंदसिंग चंदेल और आनंद विजयसिंग कश्यप को पंच के तौर पर बुलाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई और लिखित नोटिस देकर साथ लिया गया। इसके बाद पुलिस टीम और दोनों पंचों ने बताई गई जगह पर छापा मारा।
ईंट भट्टी के पास पहुंचने पर वहां एक युवक शक भरी हालत में खड़ा दिखा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर नाम-पता पूछा। उसने अपना नाम आशीष संजय आत्राम बताया। उसकी उम्र 26 साल है और वह टेंभूर्डा, तहसील वरोरा, जिला चंद्रपुर का रहने वाला है।
उसकी हरकतें शक भरी लगने पर पंचों के सामने उसकी पीठ पर टंगे कॉलेज बैग की कानूनी तलाशी ली गई। तलाशी में बैग के अंदर लोहे का एक बेहद घातक और धारदार चाकू मिला। चाकू की कुल लंबाई 45.5 सेमी है। उसके धारदार फल की लंबाई 31 सेमी, बीच में चौड़ाई 7 सेमी और मूठ की लंबाई 14.5 सेमी है। चाकू के दोनों तरफ कुल दस नोकें पाई गईं।
करीब 1,000 रुपये कीमत के इस हथियार के बारे में पूछताछ की गई तो सामने आया कि आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं है।
पुलिस टीम ने मौके पर ही घटनास्थल और जब्ती का पंचनामा बनाकर हथियार अपने कब्जे में ले लिया। सहायक पुलिस निरीक्षक शरद भस्मे की शिकायत पर आरोपी आशीष आत्राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25 के तहत वरोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक उमाकांत माधवराव गौरकर को सौंपी गई है।