मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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18:00 IST

वर्धा में देहव्यापार के आरोप में महिला गिरफ्तार, अनैतिक मानव व्यापार रोकथाम टीम की रेड में पकड़ी गई

वर्धा की अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंधक शाखा और लोकल क्राइम ब्रांच ने सालोड इलाके के एक फ्लैट पर रेड कर देहव्यापार के आरोप में महिला को पकड़ा।

वर्धा में देहव्यापार के आरोप में महिला गिरफ्तार, अनैतिक मानव व्यापार रोकथाम टीम की रेड में पकड़ी गई
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

वर्धा पुलिस की अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंधक शाखा को 24 सितंबर 2026 को ऑफिस में एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना देने वाले ने बताया कि वर्धा में रहने वाली एक महिला, जिसका पूरा नाम मालूम नहीं है, पैसों के लालच में लड़कियों को देहव्यापार के लिए राजी करती है। यह महिला लड़कियों को सालोड (हिरापुर), पुलिस स्टेशन सावंगी (मेघे), जिला वर्धा के एक फ्लैट पर बुलाकर ग्राहकों को सप्लाई करती थी और इसी तरह देहव्यापार करवाती थी।

यह जानकारी लोकल क्राइम ब्रांच वर्धा के प्रमुख विनोद चौधरी ने पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल को दी। पुलिस अधीक्षक की सूचना और निर्देश के मुताबिक टीम ने पूरी गोपनीयता रखते हुए एक फर्जी ग्राहक यानी पंटर तैयार किया। इसी पंटर के इशारे पर अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंधक कक्ष और लोकल क्राइम ब्रांच, वर्धा की टीम ने रेड की कार्रवाई की।

पुलिस टीम तक्षक सिटी इलाके की बी विंग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 103, सालोड (हिरापुर), वर्धा पहुंची। यह फ्लैट आरोपी महिला के कब्जे में था। रेड के दौरान फ्लैट में आरोपी महिला प्रतिभा समीर कवडे, उम्र 40 साल, निवासी धांदे के घर, गैस गोदाम के पास, सिंदी (मेघे), वर्धा मिली। फ्लैट की तलाशी में एक कमरे में फर्जी ग्राहक और एक पीड़ित महिला देहव्यापार करते हुए पकड़ी गई।

पूछताछ में पीड़ित महिला ने बताया कि वह वर्धा की रहने वाली है। उसने बताया कि आरोपी महिला प्रतिभा समीर कवडे ने पैसों का लालच देकर उसे देहव्यापार के लिए बुलाया था। आरोपी महिला के पास से पुलिस को दो एंड्रॉइड मोबाइल, 2,900 रुपये नकद और देहव्यापार में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ। कुल बरामद माल की कीमत करीब 37,900 रुपये आंकी गई है।

पुलिस स्टेशन सावंगी (मेघे), जिला वर्धा में आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143(2) के साथ अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला को महिला सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला व बाल विकास विभाग, वर्धा में भर्ती कराया गया है।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में हुई। इसमें लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी, सहायक पुलिस निरीक्षक आशीषसिंह ठाकुर, और पुलिस कर्मी दिवाकर परिमळ, अमर लाखे, संजयसिंग सूर्यवंशी, चंद्रकांत बुरंगे, संजय राठोड, नितेश मेश्राम, शबाना शेख, नवनाथ मुंडे, मंगेश चावरे और गजानन दरणे शामिल थे। ये सभी अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंधक कक्ष तथा लोकल क्राइम ब्रांच, वर्धा में तैनात हैं।

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