ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान ले गए तो लगेगा जुर्माना, जानें हर क्लास की लगेज लिमिट
रेलवे के नियमों के मुताबिक कोच के हिसाब से तय है सामान की सीमा, ज्यादा सामान के लिए लगेज ऑफिस में करानी होगी बुकिंग
ट्रेन से सफर करते वक्त ज्यादातर लोगों की आदत होती है भरपूर सामान साथ ले जाने की। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रेलवे ने हर क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की एक तय लिमिट बना रखी है, और उससे ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक आप जिस कोच में सफर कर रहे हैं, उसी के आधार पर तय होता है कि आप कितना वजन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के साथ ले जा सकते हैं। फर्स्ट एसी में सफर करने वाले पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं सेकंड एसी यानी टू-टिअर का टिकट लेने वालों के लिए यह लिमिट 50 किलो तक की है।
स्लीपर क्लास में सफर करने वालों के लिए 40 किलो तक का सामान बिना किसी फीस के ले जाने की छूट है। जनरल डब्बे में सफर करने वालों के लिए यह लिमिट 35 किलो तक रखी गई है। जनरल कोच में वैसे भी काफी भीड़ होती है, इसी वजह से यहां ज्यादा सामान ले जाने की मनाही है।
अगर किसी पैसेंजर के पास तय लिमिट से ज्यादा सामान है, तो उसके पास एक रास्ता है। ट्रेन खुलने से पहले स्टेशन पर मौजूद 'लगेज ऑफिस' में जाकर एक्स्ट्रा सामान को पार्सल के तौर पर बुक कराया जा सकता है। एक बार यह बुकिंग हो जाने के बाद पैसेंजर बिना किसी टेंशन के अपना एक्स्ट्रा सामान ट्रेन में ले जा सकता है।
लेकिन अगर कोई पैसेंजर बिना बुकिंग कराए तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे के नियमों के मुताबिक उससे अच्छा-खासा जुर्माना वसूला जाता है। इसीलिए सफर से पहले समझदारी दिखाते हुए तय लिमिट जितना ही सामान साथ रखना चाहिए, ताकि सफर आराम से हो सके और किसी और पैसेंजर को भी दिक्कत न हो।