सावनेर में शराब तस्करी के आरोपी ने हवलदार को पाइप से पीटा, उंगली में गंभीर चोट
सावनेर पुलिस थाने में नोटिस देने गए हवलदार पर आरोपी ने प्लास्टिक पाइप से हमला किया, दादी बीच-बचाव करने आईं तो उन्हें भी चोट लगी
सावनेर पुलिस थाना क्षेत्र से एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अवैध शराब बिक्री के आरोपी को नोटिस देने पहुंचे एक हवलदार पर आरोपी ने प्लास्टिक पाइप से हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी की बाईं उंगली में गंभीर चोट आई है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पहले हवलदार के साथ गाली-गलौज की और फिर हमला बोल दिया।
पूरा मामला शराब बिक्री से जुड़ा है। 15 सितंबर 2026 को सावनेर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 933/26 दर्ज किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 65(E) और 83 लगाई गई थी। इस केस में जॉय परांजपे को आरोपी बनाया गया था। पूछताछ में जॉय परांजपे ने पुलिस को बताया कि शराब का असली कारोबार अमन धनोले चलाता है। इसके बाद जॉय परांजपे के साथ-साथ फरार आरोपी अमन धनोले के खिलाफ भी शराबबंदी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई।
इसी सिलसिले में पुलिस हवलदार क्रमांक 1939 अमन धनोले के घर नोटिस देने गए थे। शिकायत के अनुसार, जैसे ही हवलदार ने थाने में दर्ज अपराध को लेकर नोटिस देने की बात कही, अमन धनोले भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने एक बड़ा प्लास्टिक पाइप उठाया और हवलदार की पिटाई शुरू कर दी।
हंगामे के बीच आरोपी की दादी बीच-बचाव करने आगे आईं और उसे पुलिसकर्मी को मारने से रोकने की कोशिश की। बताया गया कि इस दौरान प्लास्टिक पाइप का वार दादी के हाथ पर भी लगा। मारपीट में हवलदार की बाईं उंगली में गंभीर चोट आई, जिसकी जानकारी तुरंत सावनेर पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 132, 221, 269 और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस अब आरोपी अमन धनोले की भूमिका और घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है।