राजुरा में हद्दपारी आदेश तोड़ने पर युवक के खिलाफ केस दर्ज
गणेश विसर्जन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए जारी हद्दपारी आदेश तोड़ने पर राजुरा पुलिस स्टेशन में एक युवक पर मामला दर्ज किया गया है।
गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान इलाके में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हद्दपारी का आदेश जारी किया गया था, उसका उल्लंघन करने पर राजुरा पुलिस स्टेशन में एक युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपी की पहचान बलदेवसिंग उर्फ लल्ली शेरगील के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने उसे 24 से 27 सितंबर के बीच इलाके में रहने और घुसने से मना करने वाला आदेश दिया था। गश्त के दौरान गुनहे प्रकटीकरण टीम को वह इलाके में ही दिखा, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के मुताबिक, गणेशोत्सव के संवेदनशील माहौल में शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक सह विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, चंद्रपुर ने 21 सितंबर 2026 के आदेश के तहत 24 से 27 सितंबर 2026 की अवधि के लिए इस व्यक्ति को राजुरा पुलिस स्टेशन की हद में रहने और वहां घुसने पर मनाई का आदेश दिया था, यानी हद्दपारी का आदेश। यह मनाई आदेश 23 सितंबर को आरोपी को खुद सामने बुलाकर तामील किया गया था और उसे साफ बता दिया गया था कि उसे हद के बाहर ही रहना है।
इसके बावजूद 25 सितंबर 2026 को शाम करीब 5:15 बजे राजुरा पुलिस स्टेशन की गुनहे प्रकटीकरण टीम रामपुर इलाके में गश्त लगा रही थी, तभी आरोपी बलदेवसिंग रामपुर में अपने किराए के घर के सामने पोर्च में बैठा हुआ मिला। पुलिस ने पंचों के सामने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने हद में रहने की कोई ठोस और कानूनी वजह नहीं बताई।
सरकारी आदेश तोड़कर गणेश विसर्जन के दौरान हद में रहने से सुरक्षा को खतरा और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पंचों के सामने पंचनामा करके उसे हिरासत में ले लिया। इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण लोकरे की शिकायत पर राजुरा पुलिस स्टेशन में आरोपी बलदेवसिंग शेरगील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 (सरकारी आदेश की अवज्ञा करना) के तहत केस (एफआईआर नंबर 0746/2026) दर्ज किया गया है। पुलिस स्टेशन प्रभारी निरीक्षक नितिनकुमार चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार अनुप डांगे इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।