नागपुर में रात की नाकाबंदी अब 25 जगहों पर, हर दिन बदलेंगे चेकिंग पॉइंट
नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने रात की नाकाबंदी 12 से बढ़ाकर 25 स्थानों पर कर दी है। यह रात 10 से 2 बजे तक चलेगी।
नागपुर में रात को सड़कों पर नियम तोड़कर गाड़ी दौड़ाने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ गई है। सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इसलिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रात की नाकाबंदी का दायरा करीब दोगुना करने का फैसला किया है।
सोमवार से शहर में 12 की जगह 25 स्थानों पर एक साथ नाकाबंदी शुरू हो गई। यह कार्रवाई रात 10 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ-साथ बिना हेलमेट, ट्रिपल सीट और बिना वैध दस्तावेजों के गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात के वक्त वाहन चालक नियमों की अनदेखी ज्यादा करते हैं। खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट बाइक दौड़ाने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। हादसे में हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया चालकों के सिर में गंभीर चोट के मामले सामने आते हैं। ज्यादातर घटनाओं में यह चोट जानलेवा भी साबित होती है।
डीसीपी ट्रैफिक आदित्य मिरखेलकर ने बताया कि सड़क हादसों की बढ़ती चिंता को देखते हुए रात की चेकिंग व्यवस्था को और असरदार बनाया गया है। अब एक ही अभियान में अलग-अलग तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों की जांच होगी। उनके मुताबिक मकसद सिर्फ शराबी वाहन चालकों को पकड़ना नहीं है, बल्कि रात में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करवाना है।
अब तक रात में दो चरणों में नाकाबंदी होती थी। शाम 7 से रात 10 बजे तक 12 स्थानों पर वाहनों की जांच होती थी। उसके बाद रात 11 बजे से 2 बजे तक फिर 12 स्थानों पर चेकिंग की जाती थी। नई व्यवस्था में दोनों चरणों को मिलाकर रात 10 से 2 बजे तक 25 स्थानों पर एक साथ नाकाबंदी होगी।
इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने, हेलमेट न पहनने, ट्रिपल सीट सवारी करने और गाड़ी के जरूरी दस्तावेज न होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी।
रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव नाकाबंदी की जगहों को लेकर है। 25 नाकाबंदी पॉइंट रोज बदले जाएंगे। यानी शराब पीकर चलने वालों को किसी एक जगह की जानकारी होने का फायदा नहीं मिल पाएगा।
अचानक बदलते चेकिंग पॉइंट की वजह से वाहन चालकों में पुलिस कार्रवाई का डर बना रहेगा। पुलिस का मानना है कि इस तरह की लगातार और अचानक होने वाली कार्रवाई से न सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगेगा, बल्कि रात में हेलमेट, ट्रिपल सीट और दूसरे यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी लगाम लगेगी।