मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:55 IST

खामला में बसपा नेता जीतू हिवरकर के सिर पर रॉड से हमला, तन्मय राऊत पर आरोप

खामला की पुरानी बस्ती में विवाद सुलझाने गए बसपा शहर उपाध्यक्ष जीतू हिवरकर के सिर पर गंभीर चोट आई है। प्रताप नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

खामला में बसपा नेता जीतू हिवरकर के सिर पर रॉड से हमला, तन्मय राऊत पर आरोप
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

खामला की पुरानी बस्ती में बसपा के शहर उपाध्यक्ष और ओबीसी नेता जीतू हिवरकर (30) पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें बैरामजी टाउन के देशपांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

यह वारदात 3 अक्टूबर की रात करीब 11.45 बजे हुई। जगह हनुमान मंदिर के पास है, निपाने हैंडलूम के सामने।

पुलिस के मुताबिक जीतू हिवरकर अपने चचेरे भाई आकाश हिवरकर को समझाने और आपस का विवाद खत्म कराने के इरादे से खामला गए थे। वहीं उनकी तन्मय राऊत और उसके साथियों से कहासुनी हो गई। तन्मय राऊत सांगदेव नगर, खामला का रहने वाला है।

आरोप है कि बात बढ़ने पर तन्मय राऊत ने दोपहिया गाड़ी से लोहे की रॉड निकाली और जीतू हिवरकर के सिर पर जोर से मार दी। अचानक हुए इस वार से हिवरकर घायल होकर गिर पड़े। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने हिवरकर और उनके परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

घटना के बाद बसपा के शहर अध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

पार्टी ने पुलिस से कई बातों की मांग की है। आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो, उन्हें तड़ीपार करने का प्रस्ताव भेजा जाए, और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल वीडियो सुरक्षित कर जब्त किए जाएं। साथ ही संबंधित मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने पर भी जोर दिया गया है।

बसपा नेताओं ने हिवरकर परिवार और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों को सुरक्षा देने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए और दोषियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। बसपा ने चेतावनी भी दी है कि अगर उचित और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी आंदोलन करेगी।

इस मामले में प्रताप नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1), 352 और 351(2) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि घटना की वजह क्या थी, हमले में और कौन लोग शामिल थे, और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखता है।

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