इटोली में 70 साल के पति पर पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया
बल्लारपुर तालुका के इटोली गांव में 29 सितंबर 2026 की रात 65 साल की महिला पर कुल्हाड़ी से हमले की शिकायत है। महिला के बाएं पैर में गंभीर चोट आई है।
बल्लारपुर (चंद्रपुर): बल्लारपुर तालुका के इटोली गांव में 29 सितंबर 2026 की रात एक पति पर अपनी पत्नी पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में बल्लारपुर पुलिस ने 70 साल के पति के खिलाफ केस दर्ज किया है।
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए 65 साल की पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया। इस हमले में महिला के बाएं पैर में गंभीर चोट आई। उनका इलाज बल्लारपुर के ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इटोली के रहने वाले शिकायतकर्ता (65) और उनके पति रामदास लक्ष्मण भुरसे (70) के बीच कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था। आरोप है कि रामदास भुरसे पत्नी के चरित्र पर लगातार शक करते थे और उन्हें मारपीट करते थे। शिकायत के मुताबिक इसी शक के चलते करीब एक महीने पहले नागपंचमी के दिन भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को जख्मी किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी।
लगातार परेशानी से तंग आकर चंद्रकला पोले के त्योहार से घर के तीन कमरों में अलग रहने वाले बेटे और बहू के साथ रहने लगी थीं। आरोपी पति घर से सटे सायवन यानी छप्पर में अकेला रहता था।
29 सितंबर 2026 की रात करीब आठ से साढ़े आठ बजे पीड़ित महिला खाना खाकर रोज की तरह अपनी पोतियों के साथ पहले कमरे में बैठी थीं। शिकायत के मुताबिक तभी आरोपी रामदास भुरसे बाहर से गाली-गलौज करते हुए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीधे घर में घुस आया। आरोप है कि उसने चिल्लाकर कहा, "आज तुझे जिंदा मार डालूंगा", और चंद्रकला पर कुल्हाड़ी चला दी। वार से बचने के लिए वे नीचे बैठ गईं, इसलिए कुल्हाड़ी उनके बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी और गंभीर चोट आई।
जान बचाने के लिए महिला चिल्लाते हुए बाहर भागीं तो आरोपी कुल्हाड़ी लिए पीछे दौड़ा। डर के मारे उन्होंने पड़ोस में हिरामण भय्याजी पिपरे के घर में पनाह ली। उनकी चीख-पुकार सुनकर गांव के रूपेश दुधबडे, प्रभाकर भुरसे, साईनाथ बोबाटे, लक्ष्मी पिपरे और दूसरे लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों की भीड़ देखकर आरोपी रामदास भुरसे कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया।
घटना की खबर मिलते ही शिकायतकर्ता के बेटे ने फौरन पुलिस को फोन किया। बल्लारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी महिला को इलाज के लिए बल्लारपुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया।
30 सितंबर 2026 को चंद्रकला भुरसे की शिकायत पर बल्लारपुर पुलिस ने आरोपी रामदास लक्ष्मण भुरसे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 109(1) (हत्या की कोशिश), 296 (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक करिश्मा मोरे कर रही हैं।