मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:26 IST

हिंगणघाट के शराब तस्कर को एमपीडीए के तहत नाशिक रोड जेल भेजा गया

वर्धा जिले के हिंगणघाट पुलिस स्टेशन इलाके के कुख्यात शराब विक्रेता शेख अफसर उर्फ डिंग्या शेख असलम को एमपीडीए कानून के तहत स्थानबद्ध कर नाशिक रोड सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

हिंगणघाट के शराब तस्कर को एमपीडीए के तहत नाशिक रोड जेल भेजा गया
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

वर्धा जिले के हिंगणघाट पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाले एक शराब तस्कर को जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एमपीडीए कानून के तहत जेल भेज दिया है। यह शख्स है निशानपुरा वार्ड, हिंगणघाट, तहसील हिंगणघाट, जिला वर्धा का रहने वाला शेख अफसर उर्फ डिंग्या शेख असलम, उम्र 34 साल।

पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हिंगणघाट पुलिस स्टेशन में इस आदमी के खिलाफ साल 2018 से अब तक कुल 26 केस दर्ज हैं। इनमें 2 केस शरीर के खिलाफ अपराध के हैं, जबकि 24 केस महाराष्ट्र दारूबंदी कानून के तहत दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि 2018 से ही यह आदमी हिंगणघाट इलाके में अपनी दहशत बना बैठा था। उसकी दहशत का असर यह था कि कई लोग उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इससे इलाके की शांति और सुव्यवस्था बिगड़ रही थी और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था।

इसी वजह से पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56(1)(अ)(ब) के तहत उसे 20 दिन के लिए वर्धा जिले से हद्दपार किया गया था। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 129(ई) के तहत एक साल के लिए अंतिम बॉन्ड भी भरवाया गया था। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बावजूद वह मानने को तैयार नहीं था और लगातार अपराध करता रहा।

इसके बाद हिंगणघाट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अनिल राऊत ने महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, हातभट्टी वाले, नशीली दवाओं के अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, रेती माफिया और जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने वालों पर रोक लगाने वाले कानून, 1981 (सुधार 2015) के तहत उसे स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल के जरिए जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी वान्मथी सी. के पास भेजा गया था। जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने 25 सितंबर 2026 को स्थानबंदी का आदेश जारी करते हुए शेख अफसर उर्फ डिंग्या शेख असलम को नाशिक रोड सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। इस आदेश के मुताबिक उसे नाशिक रोड सेंट्रल जेल में स्थानबद्ध कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल और जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने कहा है कि वर्धा जिले में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, साथ ही आने वाले गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार शांति से मनें, इसी मकसद से अवैध शराब बेचने वालों और समाज में गुंडागर्दी करने वाले खतरनाक लोगों पर एमपीडीए कानून के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक साल 2025 में कुल 18 शराब तस्करों और गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों को एमपीडीए कानून के तहत अलग-अलग जेलों में स्थानबद्ध किया गया था। इसके अलावा साल 2026 में अब तक 9 अवैध शराब तस्करों और खतरनाक व्यक्तियों को अलग-अलग जेलों में स्थानबद्ध किया जा चुका है।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वर्धा सौरभ कुमार अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक वर्धा सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी हिंगणघाट सुशीलकुमार नायक और स्थानिक गुन्हे शाखा वर्धा के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई में स्थानिक गुन्हे शाखा वर्धा के पुलिस हवालदार अमोल आत्राम और आशिष महेशगौरी, पुलिस निरीक्षक अनिल राऊत के साथ-साथ हिंगणघाट पुलिस स्टेशन के पुलिस हवालदार प्रविण देशमुख और पुलिस अमलदार संग्राम मुंडे, शिवशंकर यादव, संतोष लोहटे तथा शुभम गावंडे शामिल रहे।

इस खबर पर पुलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा, विनोद चौधरी के हस्ताक्षर हैं।

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