मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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19:00 IST

गोंडपिपरी में किराना दुकान में आग लगाने का मामला, ९-१० लाख का नुकसान, अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज

फुर्डीहेटी में रात को शटर का ताला तोड़कर दुकान में आग लगा दी गई, पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया

गोंडपिपरी में किराना दुकान में आग लगाने का मामला, ९-१० लाख का नुकसान, अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तालुके के फुर्डीहेटी गांव में एक किराना दुकान में आग लगाने की धक्कादायक घटना सामने आई है। अज्ञात व्यक्ति ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर आग लगाई है, ऐसा पुलिस को शक है। इस आग में किराना सामान, फर्निचर, टीवी, कूलर के साथ ही नकद रकम और जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए।

दुकान के मालिक संघराज केशव तेलसे (उम्र 50) फुर्डीहेटी के रहने वाले हैं और खेती के साथ-साथ यह किराना दुकान भी चलाते हैं। भांजे के साक्षगंध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे 18 सितंबर 2026 को परिवार के साथ छत्रपती संभाजीनगर गए हुए थे। घर पर उनकी 50 वर्षीय मां जिजाबाई केशव तेलसे मौजूद थीं और वही दुकान संभाल रही थीं।

20 सितंबर 2026 की रात करीब साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच जिजाबाई जब घर से बाहर निकलीं तो उन्हें दुकान के शटर से धुआं निकलता दिखा। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसे सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार वहां जमा हो गए। सबने जाकर देखा तो दुकान के दाहिनी तरफ के शटर का ताला टूटा हुआ था और शटर आधा खुला हुआ था। अंदर भीषण आग लगी देखकर लोगों ने फौरन गोंडपिपरी फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।

घटना की खबर मिलते ही संघराज तेलसे 21 सितंबर की रात गांव पहुंचे और दुकान का मुआयना किया। इस हादसे में करीब सात से आठ लाख रुपये का किराना सामान, डेढ़ से दो लाख रुपये का फर्निचर, टीवी और कूलर, तथा तीस से पचास हजार रुपये नकद जलकर बर्बाद हो गए। साथ ही दुकान की बहीखाता और लाइसेंस भी आग में जल गए। कुल मिलाकर नौ से दस लाख रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।

पुलिस को शक है कि अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की नीयत से या फिर किसी रंजिश के चलते शटर का ताला तोड़कर दुकान में आग लगाई। संघराज तेलसे की मौखिक शिकायत पर गोंडपिपरी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 324(5), 326(एफ) और 332(सी) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक रमेश हत्तीगोटे के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है।

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