दुर्गापुर में मजदूरी मांगने गए मजदूर पर हमले का आरोप, ठेकेदार समेत तीन पर केस दर्ज
मजदूरी के पैसे मांगने गए 23 साल के मजदूर पर लोहे के व्हील पाना और रॉड से मारपीट का आरोप, दुर्गापुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज किया।
चंद्रपुर के दुर्गापुर में मजदूरी के बकाया पैसे मांगने गए एक 23 साल के मजदूर पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोप ठेकेदार समेत तीन लोगों पर है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक नौजवान के सिर पर लोहे के व्हील पाना से वार किया गया और लोहे की रॉड से भी मारपीट की गई। शिकायत में यह भी लिखा है कि बेटे को बचाने आई उसकी मां को भी धक्का दिया गया और धमकी दी गई। दुर्गापुर पुलिस ने इस मामले में तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखमेंदरसिंग दिलबादसिंग संधु (उम्र 23 साल, वार्ड नंबर 3, दुर्गापुर) मजदूरी का काम करता है। कुछ दिन पहले वह दुर्गापुर के ठेकेदार आकाश मानकर के साथ उत्तर प्रदेश (बिहार) में बॉयलर वेल्डिंग के काम के लिए गया था। रोज की मजदूरी 550 रुपये तय थी। काम पूरा होने के बाद सारे मजदूर अपने गांव दुर्गापुर लौट आए। बताया गया है कि ठेकेदार ने कंपनी से पैसे उठाए और बाकी मजदूरों को उनका पैसा दे दिया, लेकिन लखमेंदरसिंग की मजदूरी नहीं दी।
रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 7 बजे लखमेंदरसिंग पैसे मांगने आकाश मानकर के घर गया। उसे शाम 6 बजे आने को कहा गया। शाम को वह दोबारा गया, तो आरोप है कि आकाश मानकर ने पैसे नहीं दिए, गाली-गलौज की और हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
इसके बाद शाम करीब 7:15 बजे ठेकेदार आकाश मानकर अपने दो साथियों करण और लक्की को लेकर लखमेंदरसिंग के घर पहुंचा। उस वक्त आकाश के हाथ में लोहे का व्हील पाना था और बाकी दोनों के हाथ में लोहे की रॉड। शिकायत के मुताबिक पैसों को लेकर बहस हुई और आकाश मानकर ने व्हील पाना लखमेंदरसिंग के सिर पर मार दिया। करण ने रॉड से उसकी बाईं पसली पर और लक्की ने पीठ पर वार किया। इससे लखमेंदरसिंग के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
मारपीट देखकर लखमेंदरसिंग की मां उसे छुड़ाने बीच में आईं। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें भी धक्का दिया और धमकी दी, "तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे।"
लखमेंदरसिंग संधु की मौखिक शिकायत पर दुर्गापुर पुलिस ने आरोपी आकाश मानकर, करण और लक्की, इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 118(2), 352, 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस अंमलदार जाकीर सलाम कुरेशी कर रहे हैं।