डेटिंग ऐप की दोस्ती में चंद्रपुर के लोको पायलट से 11.70 लाख की ठगी
चंद्रपुर साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
चंद्रपुर में एक नौजवान के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक डेटिंग ऐप पर हुई जान-पहचान के बाद ऑनलाइन टास्क के नाम पर उससे कुल 11 लाख 70 हजार 957 रुपये ठग लिए गए। शिकायत करने वाले ने चंद्रपुर साइबर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है।
मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सुमन कुमार राम बिलास प्रसाद 33 साल के हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वे बल्लारपुर में संत तुकाराम हॉल के पास रहते हैं और सहायक लोको पायलट के तौर पर काम करते हैं।
सोशल मीडिया डेटिंग ऐप 'ट्रुली मैडली' (Truly Madly) पर 16 जून 2026 को उनकी 'रिया कपूर' नाम की लड़की से पहचान हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और वे व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर नियमित बातचीत करने लगे।
कुछ दिन बाद, 26 जून को रिया ने सुमन कुमार को 'www.esellerstorebuy.xyz' साइट पर अकाउंट (ID) बनाकर प्रॉडक्ट खरीदी-बिक्री का काम करने की सलाह दी। उन्हें यह लालच दिया गया कि सेलर से ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे लगाने होंगे और ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर होने पर मुनाफे के साथ पूरी रकम वॉलेट में लौट आएगी।
उसके कहने पर सुमन कुमार ने यूजर आईडी बनाई। 26 जून से 24 जुलाई 2026 के बीच उन्होंने अलग-अलग यूपीआई (UPI) और बैंक खातों के जरिए 27 किस्तों में कुल 11 लाख 70 हजार 957 रुपये लगा दिए।
कुछ दिन बाद जब उन्होंने कमाया हुआ मुनाफा और लगाई हुई मूल रकम निकालने (Withdrawal) की कोशिश की, तो रिया ने खाता हमेशा के लिए बंद करने के नाम पर अलग से 1,799 डॉलर मांगे। सुमन कुमार ने पैसे देने में असमर्थता जताई और लगाई गई रकम वापस मांगी। तब उसने कहा कि मुनाफे की रकम भारतीय रुपये में बदलवाने के लिए 1,655.83 डॉलर या बायनेन्स खाते से पैसे निकालने के लिए 499 डॉलर भरने होंगे।
लगातार पैसों की मांग देखकर सुमन कुमार को समझ आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है। उन्होंने और पैसे देने से इनकार किया, तो संदिग्ध आरोपी रिया ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर उनसे संपर्क तोड़ दिया।
ठगी साफ होने के बाद सुमन कुमार चंद्रपुर साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (क), 66 (ड) और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4), 319(2), 308 और 3(5) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक सुनील विठ्ठलराव गाडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक निलेश गिरी मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।