शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

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पुणे जिले में FDA की कार्रवाई: रिलायंस रिटेल और ब्लिंकिट के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश

पुणे जिले में FDA की कार्रवाई: रिलायंस रिटेल और ब्लिंकिट के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

एक्सपायर और खराब खाने के निपटान का रिकॉर्ड न मिलने पर FDA ने चाकण और निघोजे के प्रतिष्ठानों समेत कई जगह लाइसेंस निलंबित किए।

महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे जिले के चाकण में रिलायंस रिटेल लिमिटेड और निघोजे में ब्लिंकिट कॉमर्स प्रा. लि. के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक निरीक्षकों को एक्सपायर और खराब खाद्य पदार्थों में कमियां मिलीं, और उनके निपटान का कोई जांचने लायक रिकॉर्ड भी नहीं था।

ये दोनों ठिकाने अक्टूबर में चलाए गए एक विशेष अभियान का हिस्सा थे। अभियान का मकसद यह रोकना था कि एक्सपायर, खराब, रिजेक्ट या डैमेज खाना निपटान के नाम पर वापस बाजार में पहुंच जाए। FDA के अनुसार छह लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित किए गए, दो और प्रतिष्ठानों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी हुए और दो FIR दर्ज की गईं।

प्रेस रिलीज में चाकण और निघोजे के प्रतिष्ठानों से जुड़े माल की कुल कीमत 6.49 लाख रुपये बताई गई है। यह नहीं बताया गया कि दोनों जगह के बीच यह रकम कैसे बंटी, और न ही निलंबन आदेश किन तारीखों को जारी हुए, यह लिखा गया है। पूरी कार्रवाई में आए सभी प्रतिष्ठानों के माल की कीमत रिलीज की एक तालिका में करीब 5 करोड़ रुपये दिखाई गई है। तालिका इसे जब्त माल की कीमत कहती है, मगर कुछ ब्योरों में माल "मिला" या "दर्ज किया गया" लिखा है, साफ तौर पर जब्त नहीं।

FDA ने बताया कि जांच का जोर इस बात पर था कि एक्सपायर और रिजेक्ट माल परिसर से निकलने के बाद कहां गया, यह कारोबारी साबित कर सकते हैं या नहीं। रिलीज में कहा गया, "A claim that expired, spoiled or rejected stock was simply handed over to a disposal vendor is not sufficient", यानी सिर्फ यह कह देना काफी नहीं कि माल निपटान वाले वेंडर को दे दिया। एजेंसी के मुताबिक रिकॉर्ड से ट्रांसपोर्ट, प्राप्ति और आखिरी नष्टीकरण या कानूनी निपटान तक माल की आवाजाही साबित होनी चाहिए।

भिवंडी के वडपे में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वेयरहाउस में निरीक्षकों ने करीब 4.92 लाख रुपये का एक्सपायर और डैमेज माल दर्ज किया। FDA के अनुसार मात्रा, ट्रांसपोर्ट, प्राप्ति और आखिरी निपटान के रिकॉर्ड अधूरे थे। सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को इसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के वडपे वेयरहाउस का लाइसेंस भी 15 अक्टूबर को निलंबित हुआ। वहां क्वारंटीन एरिया में करीब 300 किलो खराब और एक्सपायर माल मिला, जबकि आखिरी निपटान प्रमाणपत्र, गाड़ी का ब्योरा और वजन पर्चियां पेश नहीं की गईं। रिलीज में इस माल की कीमत 51,264 रुपये दर्ज है।

अंबरनाथ के उसाटने में जोमैटो हाइपरप्योर प्रा. लि. में निरीक्षकों ने 5,431 खराब, एक्सपायर या रिजेक्ट प्रोडक्ट दर्ज किए। इनका वजन करीब 9,590 किलो और कीमत 7.81 लाख रुपये है। FDA ने साफ-सफाई, कोल्ड चेन और गाड़ियों से जुड़ी कमियां भी बताईं। सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को इसका लाइसेंस निलंबित हुआ।

भिवंडी के पगांव गांव में ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. के वेयरहाउस में करीब 18,405 एक्सपायर और खराब खाने की चीजें मिलीं, जिनकी कीमत 32.72 लाख रुपये है। एक प्रतिनिधि ने निपटान एजेंसियों से करार का हवाला दिया, लेकिन FDA के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, वजन, प्राप्ति और आखिरी निपटान के जरूरी रिकॉर्ड अधूरे थे। लाइसेंस 22 अक्टूबर को निलंबित हुआ और 23 अक्टूबर को भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।

भिवंडी में पडघा टोल नाके के पास वन के-स्क्वायर पार्क में क्लाउडस्टोर रिटेल प्रा. लि. पर भी कार्रवाई हुई। यहां 6.88 लाख रुपये के 7,566 एक्सपायर, खराब और रिजेक्ट खाद्य आइटम दर्ज हुए। FDA के अनुसार डिस्पोजल वेंडर का करार दिखाया गया, मगर माल की आवाजाही और नष्टीकरण को स्वतंत्र रूप से जांचने वाले पूरे रिकॉर्ड नहीं थे। लाइसेंस 26 अक्टूबर को निलंबित हुआ और उसी दिन पडघा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई।

नवी मुंबई के तुर्भे में सावला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. में 24 और 25 अक्टूबर को हुई जांच में FDA ने करीब 4.13 करोड़ रुपये का 91,353 किलो खाना जब्त किया। इस कोल्ड स्टोर में कई खाद्य कारोबारों का माल रखा था। जब्त माल में करीब 17,144 किलो एक्सपायर माल था, साथ ही FDA के मुताबिक बिना लेबल और गलत लेबल वाला खाना भी था। अफसरों ने विश्लेषण के लिए 32 सैंपल लिए और प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया।

भिवंडी के नायगांव रोड पर डिस्काउंट स्टोर में निरीक्षकों ने करीब 80,575 रुपये का एक्सपायर, खराब और लीक हो रहा खाना जब्त किया, जो कथित तौर पर बिक्री के लिए रखा गया था। FDA के मुताबिक खरीद बिल, इनवर्ड रिकॉर्ड और सप्लायर के दस्तावेज नहीं मिले। भिवंडी के चविंद्रा में मेसर्स गुलजार अब्दुल मुबीन खान में करीब 429 किलो खराब, एक्सपायर या डैमेज खाना मिला, जिसकी कीमत 86,825 रुपये है। FDA ने कहा कि वहां बिना वैध रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के खाना रखा और बेचा जा रहा था, और गंदगी भी थी। कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए।

भिवंडी के खोनी और कांबा गांव में बी. के. डिस्पोज के परिसर में माल के स्रोत, मात्रा और असल निपटान की जांच जारी है, ऐसा FDA ने बताया। इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर और आखिरी निपटान के सबूत समेत जरूरी रिकॉर्ड कथित तौर पर उपलब्ध नहीं थे। प्रेस रिलीज में कहा गया, "The mere availability of a vendor's name, an agreement or a tax invoice does not establish that disposal actually took place", यानी वेंडर का नाम, करार या टैक्स इनवॉइस होना इस बात का सबूत नहीं कि निपटान सच में हुआ।

FDA ने लाइसेंस निलंबन को एहतियाती नियामक कार्रवाई बताया है। एजेंसी के मुताबिक किसी भी आपराधिक जिम्मेदारी का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होगा। निपटान के रिकॉर्ड न होने भर से यह साबित नहीं होता कि खाना दोबारा बेचा गया।

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