बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

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मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से नए नियम, मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से नए नियम, मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे। कार और बस की स्पीड लिमिट तय हुई है और मालवाहक गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक से सफर करने वालों के लिए 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। मकसद इस रास्ते पर सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। ट्रैफिक विभाग ने साफ बताया है कि किन गाड़ियों को इस रास्ते से जाने दिया जाएगा और किन्हें नहीं।

महाराष्ट्र के अपर पुलिस महानिदेशक, ट्रैफिक विभाग की ओर से 26 अक्टूबर को इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक 1 नवंबर से गाड़ी चालकों को इन नियमों का पालन करना होगा। ये नियम सुरंगों की बनावट, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं।

अब बात उन गाड़ियों की जिन्हें एंट्री मिलेगी। मिसिंग लिंक पर प्राइवेट कार, जीप और दूसरी गैर-व्यावसायिक हल्की मोटर गाड़ियां जा सकेंगी। यात्री बसें और दूसरी पैसेंजर गाड़ियां भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाएंगी। चालकों को सफर के दौरान ट्रैफिक विभाग की हिदायतें माननी होंगी।

मालवाहक गाड़ियों के लिए रास्ता बंद रहेगा। मिसिंग लिंक पर हर तरह की मालवाहक गाड़ी की एंट्री बंद कर दी गई है। इसमें पिकअप वैन और टाटा एस जैसी हल्की मालवाहक गाड़ियां भी शामिल हैं। इनके अलावा ज्वलनशील चीजें, विस्फोटक या दूसरी खतरनाक चीजें ले जाने वाली गाड़ियों को भी इस रास्ते पर जाने की मनाही होगी।

इस फैसले की मुख्य वजह सुरंगों में हादसों का खतरा कम करना और यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखना बताई गई है। इसलिए मालवाहक गाड़ियों के चालकों को वैकल्पिक रास्ता लेना होगा। उन्हें मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का पुराना रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुरक्षा के कारण यह फैसला लिया गया है, इसलिए चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी गाड़ी के प्रकार के हिसाब से सफर का प्लान बनाएं।

मिसिंग लिंक पर गाड़ी के प्रकार के हिसाब से स्पीड लिमिट भी तय की गई है। प्राइवेट कार, जीप और दूसरी हल्की मोटर गाड़ियों के लिए यह लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्री बसों और दूसरी पैसेंजर गाड़ियों के लिए लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। इन लिमिट का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।

सुरंगों की बनावट और रास्ते के तकनीकी पहलुओं को देखते हुए चालकों से अपील की गई है कि वे रफ्तार पर काबू रखें, ट्रैफिक नियम मानें और संबंधित एजेंसियों की हिदायतों का पालन करें। उम्मीद जताई गई है कि नए नियमों से मिसिंग लिंक पर ट्रैफिक का इंतजाम ज्यादा अनुशासित होगा। 1 नवंबर के बाद इस रास्ते पर निकलने से पहले यह पक्का कर लें कि आपकी गाड़ी को जाने की इजाजत है या नहीं।

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