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बारामती के पेन्सिल चौक पर दो गुटों में मारपीट, सावळ गांव के 16 लोगों पर केस दर्ज

बारामती के पेन्सिल चौक पर शनिवार रात दो गुटों में झगड़ा हुआ। बारामती तालुका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और 16 लोगों पर केस दर्ज किया।

बारामती के पेन्सिल चौक पर दो गुटों में मारपीट, सावळ गांव के 16 लोगों पर केस दर्ज तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

बारामती शहर के पेन्सिल चौक इलाके में शनिवार रात दो गुटों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। 24 अक्टूबर को रात साढ़े आठ बजे के आसपास यह सब हुआ और सार्वजनिक जगह पर काफी हंगामा मच गया। कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया था।

पुलिस को खबर मिली कि पेन्सिल चौक पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हैं। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक पवार और पुलिस उपनिरीक्षक अमोल कदम अपनी पुलिस टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस ने देखा कि कुछ लोग सबके सामने सार्वजनिक जगह पर एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं।

बारामती तालुका पुलिस ने वक्त रहते दखल दिया और हालात को काबू में कर लिया। झगड़ा करने वालों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया। सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

इस मामले में शिकायत पुलिस कर्मचारी शाहरुख शकिल शेख ने दी। उनकी शिकायत के आधार पर गणेश शरद आटोळे, विनोद विठ्ठल आटोळे, अनिकेत प्रमोद बेंगारे और बाकी लोगों समेत कुल 16 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 (2) के तहत केस दर्ज हुआ है।

शिकायत में लिखा है कि केस दर्ज किए गए सभी 16 लोग सावळ, तालुका बारामती, जिला पुणे के रहने वाले हैं। इस केस में पुलिस हवालदार टिळेकर ने दाखिल अंमलदार का काम देखा। आगे की जांच पुलिस हवालदार प्रदीप काळे कर रहे हैं और यह जांच पुलिस निरीक्षक नारायण पवार के मार्गदर्शन में चल रही है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 सार्वजनिक जगह पर होने वाले झगड़ों से जुड़ी है। अगर दो या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर आपस में झगड़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, तो उसे Affray माना जाता है, यानी ऐसा झगड़ा जिससे सार्वजनिक जगह पर शांति भंग हो।

इस धारा की उपधारा (2) के मुताबिक दोषी पाए जाने पर एक महीने तक की जेल, एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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