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मुंबई के मझगांव में टेम्पो का दरवाजा बेस्ट बस से टकराकर लगा, 53 साल के शख्स की मौत

मुंबई के मझगांव में पी.एम.जी. कॉलोनी के पास टेम्पो का दरवाजा बेस्ट बस से टकराकर लौटा और मुर्गे उतार रहे 53 साल के फरीद अहमद शेख को लगा। उनकी मौत हो गई।

मुंबई के मझगांव में बुधवार, 21 अक्टूबर को एक हादसे में 53 साल के एक शख्स की जान चली गई। पी.एम.जी. कॉलोनी के पास वे टेम्पो से मुर्गे उतार रहे थे, तभी टेम्पो का दरवाजा बेस्ट बस से टकराया और उछलकर उन्हें लग गया।

मरने वाले की पहचान फरीद अहमद शेख के रूप में हुई है। बेस्ट यानी ब्रिहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उपक्रम की एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 10.15 बजे हुई। उस वक्त रूट 441/31 की बस मझगांव डिपो से अंधेरी की तरफ जा रही थी।

बस ड्राइवर के बयान के मुताबिक मुर्गों से भरा एक टेम्पो पी.एम.जी. कॉलोनी के पास सड़क के बाईं तरफ खड़ा था। पास की एक दुकान के लिए एक वर्कर टेम्पो से मुर्गे उतार रहा था। तभी बेस्ट बस बगल से गुजर रही थी और उसने अचानक टेम्पो का पिछला दरवाजा खोल दिया।

दरवाजा बस के बाएं पिछले कोने से टकराया और पलटकर वर्कर को लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे चोटें आईं।

ड्राइवर पहले बस लेकर आगे बढ़ गया था। बाद में यात्रियों ने बताया कि बस से जुड़े हादसे में एक आदमी घायल हो गया है, तब उसने बस रोकी। चिकन की दुकान के दूसरे वर्कर भी मौके पर आए और ड्राइवर को बताया कि घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका है।

ड्राइवर ने पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर फोन करके हादसे की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बेस्ट बस तथा टेम्पो, दोनों को आगे की पूछताछ के लिए MIDC पुलिस स्टेशन ले गई।

एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर को बाद में बताया गया कि अगर घायल शख्स शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। बस को मझगांव डिपो में ही रखने को कहा गया, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर को जाने दिया गया।

बुधवार रात करीब 9.45 बजे MIDC पुलिस स्टेशन से पुलिस ने ड्राइवर को फोन किया और बताया कि घायल की मौत हो गई है। ड्राइवर को गुरुवार, 22 अक्टूबर की सुबह 10 बजे आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा गया।

हादसे के बाद नाइट ड्यूटी पर तैनात एक्सीडेंट ऑफिसर भी MIDC पुलिस स्टेशन गए थे। उन्हें अगली सुबह फिर आने को कहा गया।

पुलिस ने 21 अक्टूबर को MIDC पुलिस स्टेशन में बेस्ट बस ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 281 और 125(B) और मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 184 के तहत FIR दर्ज की है। यह FIR नंबर 1187/2026 है। इसके अलावा 21 अक्टूबर की तारीख में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ADR नंबर 104/2026 भी दर्ज हुई है।

बस को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO की जांच के लिए मझगांव डिपो में रखा गया है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गोटेकर ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गुरुवार, 22 अक्टूबर को आगे की पूछताछ के लिए बुलाया है।

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