ड्राफ़्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो फ़ॉर्म नंबर 6 भरकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं वोटर
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने साफ़ किया है कि जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था, वे फ़ॉर्म नंबर 6 से अप्लाई करें तो उसे गलत डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा और कोई लीगल एक्शन नहीं होगा।
स्पेशल इन-डेप्थ रिव्यू (SIR) प्रोसेस के दौरान ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी। जिन नागरिकों के नाम उस लिस्ट में थे, लेकिन अब वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वे फ़ॉर्म नंबर 6 भरकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने साफ़ किया है कि वोटर का नाम पहले लिस्ट में होने के बावजूद अगर वह फ़ॉर्म नंबर 6 में अप्लाई करता है, तो इसे गलत डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा।
कमीशन ने यह भी कहा है कि इस मामले में संबंधित वोटर के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी जिसका नाम पहले लिस्ट में रहा हो और अब नहीं है, उसे दोबारा अप्लाई करने से डरने की ज़रूरत नहीं है।
यह सफ़ाई इसलिए आई कि पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के बारे में फ़ॉर्म नंबर 6 में डिक्लेरेशन करना होगा। इसी वजह से कुछ वोटर, जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में थे लेकिन मौजूदा ड्राफ़्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें नए सिरे से अप्लाई करते समय कन्फ़्यूज़न हुआ। इसी बैकग्राउंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने सफ़ाई दी है। कमीशन के मुताबिक फ़ॉर्म नंबर 6 में यह घोषणा 1 अगस्त, 2022 से लागू कर दी गई है।
कमीशन ने बताया कि कोई भी योग्य वोटर, जिसका नाम ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तय प्रक्रिया के अनुसार फ़ॉर्म नंबर 6 भरकर फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकता है। ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन से पहले उस नागरिक का नाम इलेक्टोरल रोल में था या नहीं, इसका एप्लीकेशन की मंज़ूरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कमीशन का कहना है कि यह एप्लीकेशन ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में नाम न होने की वजह से नए सिरे से नाम शामिल करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए फ़ॉर्म नंबर 6 में की गई घोषणा को इस आधार पर झूठी नहीं माना जा सकता कि नाम पहले इलेक्टोरल रोल में था। इसी वजह से कमीशन ने साफ़ किया है कि ऐसे वोटरों के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एक शर्त ज़रूर है। अप्लाई करने वाले वोटर का नाम महाराष्ट्र या देश के किसी दूसरे राज्य के मौजूदा इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस ने उन योग्य नागरिकों से अपील की है जिनका नाम ड्राफ़्ट वोटर रोल में नहीं है कि वे तय प्रक्रिया के अनुसार फ़ॉर्म नंबर 6 भरकर वोटर रोल में शामिल होने के लिए अप्लाई करें।
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