दिवाली से पहले FDA की कार्रवाई: 43 लाइसेंस निलंबित, 63.09 लाख रुपये का खाद्य माल जब्त
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महाराष्ट्र FDA ने दिवाली खाद्य सुरक्षा अभियान में 73 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 43 लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित किए। करीब 17,824 किलो खाद्य पदार्थ जब्त हुए।
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पूरे राज्य में चल रहे दिवाली खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 43 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही करीब 17,824 किलो खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 63.09 लाख रुपये है।
यह कार्रवाई शुक्रवार और शनिवार को हुई। FDA ने बृहन्मुंबई, कोंकण, नाशिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अमरावती संभाग के 73 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 69 के तहत पांच मामलों में 70,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला।
जब्त माल में खोया, मावा, पनीर, मिठाई, फरसान, सूखे मेवे और खाने के तेल शामिल हैं। FDA के मुताबिक यह माल संदिग्ध रूप से घटिया गुणवत्ता, गंदगी भरे हालात और खाद्य सुरक्षा नियमों के दूसरे उल्लंघनों की वजह से जब्त किया गया।
निलंबित 43 लाइसेंसों और पंजीकरणों में सबसे ज्यादा 18 नागपुर संभाग के हैं। नाशिक में नौ और बृहन्मुंबई में पांच निलंबन हुए। पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती में तीन-तीन प्रतिष्ठानों पर गाज गिरी, जबकि कोंकण संभाग में दो पर कार्रवाई हुई।
बृहन्मुंबई में FDA ने लालबाग की गुप्ता चना मार्ट और मालाबार हिल की जैन प्रोविजन स्टोर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किए। चौपाटी के द ओरिएंट क्लब, वालकेश्वर की मिष्टी बेला एंड कंपनी और घोड़पदेव की अमर स्वीटमीट मार्ट के लाइसेंस भी निलंबित हुए। अलग से, कांदिवली पश्चिम में मथुरादास रोड पर श्री राम स्वीट एंड फरसान को बंद कर उसका माल जब्त किया गया।
नाशिक संभाग में निलंबित नौ लाइसेंसों में धुले, नंदुरबार, नाशिक और जलगांव जिलों के प्रतिष्ठान शामिल हैं।
जब्ती की बात करें तो FDA ने 29 प्रतिष्ठानों और गाड़ियों से करीब 17,824 किलो माल पकड़ा। वजन के हिसाब से सबसे बड़ी जब्ती कोंकण संभाग में हुई, जहां 54.52 लाख रुपये का 13,970.9 किलो माल पकड़ा गया। इनमें वसई पूर्व की पी. ब्रिजवासी मावा बर्फीवाला से 8.92 लाख रुपये का 4,193 किलो मावा, खोया, मीठा कुंडा और खास बर्फी जब्त हुई। भायंदर पूर्व की महालक्ष्मी स्वीट एंड फरसान मार्ट से 15.86 लाख रुपये की 1,300 किलो खुली काजू कतली पकड़ी गई।
पुणे संभाग में 5.66 लाख रुपये का 3,142 किलो माल जब्त हुआ। छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 2.33 लाख रुपये का 652 किलो और अमरावती संभाग में 13,140 रुपये का 36.5 किलो माल पकड़ा गया। विभाग का कहना है कि जो जल्दी खराब होने वाला माल लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना गया, उसे गवाहों की मौजूदगी में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
पालघर जिले में FDA अधिकारियों ने हाईवे पर रोकी गई दो गाड़ियों से कुल 3,935 किलो खोया और मिठाई जब्त की। मुंबई-अहमदाबाद हाईवे (NH-8) पर रोकी गई एक यात्री बस में 99,400 रुपये की 371 किलो मीठा हलवा और मीठा मावा मिला। डहाणू में NH-48 पर चारोटी टोल प्लाजा पर रोकी गई दूसरी गाड़ी में 9.85 लाख रुपये का 3,564 किलो खोया, मीठा हलवा और दूसरी पारंपरिक मिठाइयां थीं। FDA के मुताबिक दूसरी गाड़ी का माल बिना लेबल का था, गलत तापमान पर ले जाया जा रहा था और खाने के लिए असुरक्षित होने का शक था।
निरीक्षण में अधिकारियों को कई गड़बड़ियां मिलीं। उत्पादन और भंडारण में गंदगी थी, खिड़कियों पर जाली नहीं थी, कीट नियंत्रण नाकाफी था और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (FSMS) व FoSTaC के रिकॉर्ड नहीं रखे गए थे। कुछ प्रतिष्ठानों में पानी की जांच रिपोर्ट, खाना संभालने वालों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और खरीद के बिल भी नहीं मिले। विभाग ने जांच के लिए 10 नमूने लिए।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि दिवाली के दौरान लोगों को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का खाना मिलना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई होगी, चाहे उनका आकार या ब्रांड कुछ भी हो।
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत उपभोक्ता FDA के टोल-फ्री नंबर 18002223365 या फूड एंड ड्रग ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।
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