मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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19:13 IST

विरूर पुलिस स्टेशन में नशे में हंगामे का आरोप, पुलिसकर्मी मनोज दुबे पर मामला दर्ज

चंद्रपुर जिले के विरूर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी मनोज सुनील दुबे पर शराब के नशे में हंगामे और कमर में सत्तूर रखने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।

विरूर पुलिस स्टेशन में नशे में हंगामे का आरोप, पुलिसकर्मी मनोज दुबे पर मामला दर्ज
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

चंद्रपुर जिले के विरूर पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस महकमे में इसकी चर्चा है। आरोपी का नाम मनोज सुनील दुबे (बकल नंबर 247) है। शिकायत के मुताबिक उन्होंने शराब के नशे में अपने ही स्टेशन में हंगामा किया और साथियों को धमकाने की कोशिश की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनकी कमर में एक धारदार सत्तूर मिला। ये सब आरोप हैं और अदालत में साबित होना बाकी है।

शिकायत के अनुसार घटना बुधवार, 30 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे की है। उस वक्त विरूर पुलिस स्टेशन में पुलिस अंमलदार अविनाश भीमराव बोरुले ड्यूटी ऑफिसर और 'डायल 112' के मददगार के तौर पर ड्यूटी पर थे। इसी दौरान स्टेशन में तैनात मनोज दुबे वहां पहुंचे। आरोप है कि वे नशे में जोर-जोर से चिल्लाने लगे और वहां मौजूद साथियों को डराने की कोशिश की।

शिकायत में बताया गया है कि वे स्टेशन के मोर्चे के पास गए और वहां का दरवाजा जोर-जोर से पटकने लगे। यह देखकर पुलिस उपनिरीक्षक श्यामसुंदर सूर्यवंशी, सहायक फौजदार सुनील मेश्राम और पुलिस अंमलदार हर्षल चौधरी, सौरभ पगडपल्लीवार, भगवान पडवाळ और हर्षल लांडे ने उन्हें शांत कराने और समझाने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक दुबे किसी की सुनने के मूड में नहीं थे और नशे में सभी साथियों पर टूट पड़ रहे थे।

इसी हंगामे के बीच शिकायतकर्ता बोरुले ने देखा कि दुबे की कमर में कोई धारदार और खतरनाक हथियार अटका हुआ है। उन्होंने फौरन यह बात उपनिरीक्षक सूर्यवंशी को बताई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दुबे को पकड़ा और दो पंचों के सामने उनकी तलाशी ली। तलाशी में कमर से तेज धार और लंबे फल वाला लोहे का सत्तूर मिला। बताया गया है कि इसका फल करीब 9 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा है। पुलिस ने इसे पंचों के सामने जब्त कर लिया।

पुलिस अंमलदार अविनाश बोरुले की लिखित शिकायत पर आरोपी मनोज दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना परमिट खतरनाक हथियार रखा, दूसरे कर्मचारियों को धमकाया और नशे में बदसलूकी की। विरूर पुलिस स्टेशन में उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25, महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 85(1) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 145(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। स्टेशन प्रभारी और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र देविदास गायकवाड के मार्गदर्शन में मामले की आगे की कानूनी जांच चल रही है।

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