बुधवार, 16 सितमबर 2026

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23:27 IST

नागपुर के होटल-लॉज में अविवाहित जोड़ों की एंट्री पर पुलिस के नए नियम लागू

नागपुर पुलिस ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और होमस्टे के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के अविवाहित जोड़े अब सहमति से कमरा बुक करा सकेंगे।

नागपुर के होटल-लॉज में अविवाहित जोड़ों की एंट्री पर पुलिस के नए नियम लागू
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुर शहर में अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के अविवाहित जोड़ों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और होमस्टे में कमरा बुक कराने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकेगा कि वे शादीशुदा नहीं हैं। नागपुर पुलिस ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर दोनों वयस्क हैं और अपनी मर्जी से कमरा बुक कर रहे हैं, तो होटल संचालक उन्हें सिर्फ अविवाहित होने की वजह से मना नहीं कर सकते।

यह आदेश 11 सितंबर की रात 12:01 बजे से लागू हो चुका है और फिलहाल 9 नवंबर तक असर में रहेगा। पुलिस का कहना है कि इन नए निर्देशों का मकसद होटल और लॉज में होने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से लगाम कसना है।

नियमों के तहत होटल में आने वाले हर मेहमान की पहचान की पुष्टि करना जरूरी होगा। पहचान के लिए ओरिजनल आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ही मान्य होंगे, जबकि आमतौर पर पैन कार्ड को वैध पहचान पत्र के तौर पर नहीं लिया जाएगा। होटल संचालकों को हर मेहमान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का टाइप और नंबर सही चेक-इन और चेक-आउट टाइम के साथ दर्ज करना होगा। इसके साथ ही होटल स्टाफ के आईडी, पते का प्रूफ और अपडेटेड मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में रखने होंगे।

होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और होमस्टे में एंट्री गेट और पब्लिक एरिया समेत तय जगहों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखने होंगे। इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सेव रखनी होगी और पुलिस मांगे तो फुटेज देना होगा। खराब सीसीटीवी कैमरों को तुरंत ठीक कराना भी संचालकों की ही जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा होटल परिसर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' का बोर्ड साफ दिखने वाली जगह पर लगाना होगा।

नकली पहचान पत्र, शक वाली बुकिंग या किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि की जानकारी होटल संचालकों को पुलिस को देनी होगी। इसमें झगड़ा, शक वाली मौत, सुसाइड की कोशिश और किसी के लापता होने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। नाबालिगों को होटल में एंट्री सिर्फ माता-पिता के साथ और पहचान पुष्टि के बाद ही मिलेगी। नागपुर पुलिस के मुताबिक इन नियमों से 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने OYO ब्रांड इस्तेमाल करने वाले 20 से ज्यादा होटलों से बिना परमिशन लगे साइनबोर्ड हटाए हैं और जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है। यह पूरा मामला राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के संज्ञान में भी आया था। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने अपने आसपास चल रहे होटलों में कथित गैर-कानूनी गतिविधियों की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल के साथ चर्चा हुई और मामला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ध्यान में लाया गया। नियम तोड़ने वाले होटल संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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