गुरूवार, 17 सितमबर 2026

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01:32 IST

नागभीड में हद्दपारी का आदेश तोड़ आरोपी घर लौटा, पुलिस ने पकड़ा

तळोधी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश तोड़ने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया।

नागभीड में हद्दपारी का आदेश तोड़ आरोपी घर लौटा, पुलिस ने पकड़ा
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागभीड तालुका की नांदेड गोपाळ टोली में तळोधी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हद्दपारी का आदेश तोड़ने वाले एक शख्स को धर दबोचा है। उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) ने इस आरोपी को तळोधी पुलिस स्टेशन की हद से हद्दपार कर दिया था, लेकिन आरोपी छुपकर अपने घर लौट आया था।

पकड़े गए आरोपी का नाम पुरुषोत्तम मनिराम बांबोळे है, उम्र 44 साल, वह नांदेड गोपाळ टोली, तालुका नागभीड का रहने वाला है। ब्रह्मपुरी के उपविभागीय दंडाधिकारी ने पुरुषोत्तम बांबोळे की उपद्रवी हरकतों को देखते हुए फौजदारी संकीर्ण अर्ज क्रमांक 192/2026 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) के तहत 7 सितंबर 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक बांबोळे को 10 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच तळोधी (बाळापूर) पुलिस स्टेशन की हद में घुसने और रहने की सख्त मनाही थी।

लेकिन प्रशासकीय आदेश की मियाद चलते हुए ही गुरुवार, 10 सितंबर को आरोपी छुपकर अपने नांदेड गोपाळ टोली वाले घर लौट आया, इसकी गुप्त सूचना तळोधी के थानेदार को मिली। सूचना मिलते ही थानेदार के निर्देश पर पुलिस हवालदार प्रल्हाद वालदे, पुलिस अंमलदार सुभाष पवळे और सैनिक नितेश बोरकर की टीम तुरंत मौजा नांदेड के लिए रवाना हुई।

पुलिस ने स्थानीय पुलिस पाटील शीतल प्रेमदास किचकापे और सरपंच प्रशासक मुरलीधर प्रभाकर गौरकर को साथ लेकर आरोपी के घर पर अचानक छापा मारा, जहां पुरुषोत्तम बांबोळे घर में संदिग्ध तरीके से बैठा मिला। पंचों के सामने उसे हद्दपारी के आदेश की कॉपी पढ़कर सुनाई गई और पूछा गया कि क्या उसने किसी सक्षम अधिकारी से इसकी बाकायदा इजाजत ली है, जिसका उसने टालमटोल भरा जवाब दिया। सरकारी आदेश का साफ उल्लंघन साबित होते ही पुलिस ने पंचनामा कर आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर स्टेशन लाया।

सरकारी आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के मामले में पुलिस हवालदार प्रल्हाद जीतूजी वालदे की शिकायत पर आरोपी पुरुषोत्तम मनिराम बांबोळे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत केस दर्ज किया गया है। स्टेशन प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल गुहे की देखरेख में मामले की आगे की गहन जांच पुलिस हवालदार योगेश तुळाराम शिवणकर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए हद्दपारी या प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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