खेमजई बस स्टॉप पर एसटी ड्राइवर को झाड़ू से पीटने का आरोप, केस दर्ज
वरोरा तालुका के खेमजई में एसटी बस के ड्राइवर पर झाड़ू से हमले और गाली-गलौज का आरोप है। शेगाव बुद्रुक पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
वरोरा तालुका के खेमजई इलाके में एक एसटी ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला चर्चा में है। शिकायत के मुताबिक सरकारी ड्यूटी पर तैनात ड्राइवर को झाड़ू से मारा गया और उसके साथ गाली-गलौज की गई। घटना शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 की शाम खेमजई बस स्टॉप पर हुई। उस वक्त बस में स्कूल के बच्चे सवार थे। फिर्याद में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर को धमकी भी दी गई।
इस मामले में शेगाव बुद्रुक पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर सुमित कांबळे मामले की जांच कर रहे हैं।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भद्रावती के रहने वाले अनिल दादाजी डाहुले (उम्र 49) पिछले 17 साल से एसटी महामंडल में ड्राइवर हैं और फिलहाल वरोरा आगार में काम कर रहे हैं। शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे डाहुले कंडक्टर राजेश्वर गजानन दुस्सावार के साथ वरोरा डिपो से बस (नंबर MH-40 AQ 6047) लेकर स्कूल के बच्चों को छोड़ने येरखेडा की तरफ निकले थे।
करीब 6:15 बजे वे मौजा खेमजई के बस स्टॉप पर बच्चों को उतारने के लिए रुके। आरोप है कि तभी एक पान ठेले के सामने झाड़ू लगा रहा एक आदमी अचानक बस के आगे आकर खड़ा हो गया।
शिकायत के मुताबिक जब उससे रास्ते से हटने को कहा गया तो वह भड़क गया और ड्राइवर के गेट के पास आ गया। उसने 'खाकी वर्दीवाले हरामखोर हैं' कहकर गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और हाथ की झाड़ू से डाहुले के दाहिने कंधे पर मारा, ऐसा आरोप है।
डाहुले ने उससे पूछा कि क्या उसने शराब पी रखी है। शिकायत में कहा गया है कि इस पर वह और आक्रामक हो गया और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। बीच-बचाव करने आए कंडक्टर राजेश्वर दुस्सावार को भी उसने भद्दी भाषा में गालियां दीं और धमकी दी कि 'तुम्हारे गांव से बस कैसे ले जाते हो, मैं देखता हूं'।
घटना के बाद ड्राइवर ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वह आदमी खेमजई का रहने वाला और वहीं पान ठेला चलाने वाला प्रकाश चौधरी (उम्र करीब 37) है। सरकारी वर्दी में ड्यूटी करते वक्त बदसलूकी, मारपीट, अपमान और धमकी देने के आरोप में ड्राइवर अनिल डाहुले ने शेगाव पुलिस स्टेशन में फिर्याद दी।
उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या उसके काम में बाधा), 296 (अश्लील हरकत और गाली-गलौज), 351(2) (धमकी देना) और 356(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर सुमित ईश्वर कांबळे आगे की जांच कर रहे हैं।