एसटी में NCMC कार्ड की सख्ती टली, अब 30 सितंबर तक पुराने तरीके से मिलेगा टिकट
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने NCMC कार्ड अनिवार्य करने की डेडलाइन 1 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है, जिससे महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिली है।
एसटी बस से सफर करने वाली लाखों महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की गाड़ियों में एनसीएमसी कार्ड यानी 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' को अनिवार्य करने वाले नियम की डेडलाइन आखिरकार आगे बढ़ा दी गई है।
पहले यह कार्ड 1 सितंबर 2026 से जरूरी कर दिया गया था, लेकिन अब यह आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। गणेशोत्सव की भागदौड़ में एसटी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 65 से 75 साल की उम्र के बुजुर्ग यात्रियों और महिलाओं को जो छूट दी जाती है, उसका फायदा अब सिर्फ NCMC कार्ड से देने का फैसला लिया गया था। लेकिन कार्ड बनवाते वक्त यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
इतना ही नहीं, यह सिस्टम शुरू होने के बाद सर्वर पर इतना ज्यादा लोड आ गया कि सफर के दौरान छूट वाला टिकट देते वक्त कंडक्टरों और यात्रियों दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसे लेकर एसटी महामंडल के पास यात्रियों की ढेरों शिकायतें आई थीं। इन सारी परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए एसटी महामंडल ने डेडलाइन बढ़ाने का यह अहम फैसला किया।
एसटी महामंडल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब 30 सितंबर तक पहले वाले तरीके से ही छूट का टिकट देने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि जिन यात्रियों का NCMC कार्ड पहले से ही एक्टिव हो चुका है, उन्हें उसी कार्ड से छूट का फायदा लेना होगा, यह साफ कर दिया गया है।
इस बारे में जरूरी सूचनाएं महामंडल की तरफ से सभी डिपो को दे दी गई हैं। जिन यात्रियों के पास NCMC कार्ड मौजूद है, उन्हें कार्ड से ही टिकट लेना जरूरी होगा। लेकिन अगर सफर के दौरान कार्ड रीड न हो पाए या कोई और तकनीकी दिक्कत आ जाए, तो यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए उन्हें पहले वाले तरीके से ही छूट का टिकट दिया जाए, ऐसे निर्देश भी एसटी महामंडल ने दिए हैं।