बुधवार, 16 सितमबर 2026

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23:24 IST

दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे से फ्री एडमिशन, 20 सितंबर तक करें अप्लाई

शिक्षा निदेशालय ने दूसरी और उससे ऊपर की क्लास के लिए EWS कोटे के तहत एडमिशन प्रोसेस फिर शुरू की है, आखिरी तारीख 20 सितंबर तय की गई है।

दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे से फ्री एडमिशन, 20 सितंबर तक करें अप्लाई
एआयने तयार केलेले प्रातिनिधिक चित्र; हे प्रत्यक्ष घटनेचे छायाचित्र नाही | PT24

दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना देख रहे उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने साल 2026-27 के लिए दूसरी और उससे आगे की क्लासों में इस कोटे के तहत फ्री एडमिशन की अर्जी प्रोसेस दोबारा शुरू कर दी है। जिन पैरंट्स का पहली क्लास में एडमिशन कराने का मौका छूट गया था, उनके लिए यह राहत की खबर है।

अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर रखी गई है। जिन फैमिली की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और वो महंगी प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर पातीं, उनके बच्चों को इस स्कीम से सीधा फायदा मिलता है। दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में फीस काफी ज्यादा होती है, ऐसे में यह फ्री एडमिशन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बड़ी बात है।

इस कोटे का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, ताकि यह मदद सही और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। सबसे पहली शर्त है कि बच्चे की फैमिली की तमाम सोर्स से मिलने वाली कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही पैरंट्स के पास दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी किया गया वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

अप्लाई करने वाली फैमिली मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली होनी चाहिए, और इसके लिए वैलिड रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। जिन फैमिली के पास बीपीएल, एएवाई राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वो भी इस कोटे के लिए पात्र मानी जाएंगी। दूसरी क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 7 साल होनी चाहिए।

शिक्षा निदेशालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोल दी है और पैरंट्स घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अर्जी की आखिरी तारीख 20 सितंबर है, इसलिए आखिरी वक्त की टेक्निकल दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते फॉर्म भर लेना बेहतर होगा। फॉर्म भरते वक्त पसंद की स्कूलों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।

शिक्षा निदेशालय ने पैरंट्स को साफ हिदायत दी है कि एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही अर्जी भेजी जाए। एक से ज्यादा फॉर्म भरे पाए जाने पर अर्जी रद्द भी हो सकती है। इसके अलावा स्कूल अलॉटमेंट में होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए करीब 30 एरिया टीमें बनाई गई हैं, जो सिलेक्ट हुए बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी। इसलिए सलाह दी गई है कि फॉर्म में कोई गलत जानकारी या गलत पता न भरा जाए।

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