गुरूवार, 17 सितमबर 2026

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00:08 IST

दानागंज मॉल प्रोजेक्ट में देरी: हाईकोर्ट ने मनपा को जल्द फैसला लेने कहा

नागपुर के दानागंज इलाके में शॉपिंग मॉल बनाने के प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर हाईकोर्ट सख्त, मनपा को कानून के मुताबिक फैसला लेकर याचिकाकर्ता को लिखित में बताने कहा।

दानागंज मॉल प्रोजेक्ट में देरी: हाईकोर्ट ने मनपा को जल्द फैसला लेने कहा
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुर जिले के दानागंज, हरिहर मंदिर, ओल्ड भंडारा रोड इलाके में जो शॉपिंग मॉल बनना है, उसके काम में हो रही देरी को लेकर परमजीत सिंह कलसी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इस याचिका पर कोर्ट ने अब मनपा को साफ निर्देश दे दिए हैं।

न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश रजनीश व्यास की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता कार्तिक कामवानी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो शिकायतें उठाई थीं, उन पर मनपा ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इस याचिका को ही एक आवेदन मानने का फैसला किया और मनपा को आदेश दिया कि वो कानून के मुताबिक इस पर जल्दी फैसला करे।

मामला क्या है, ये भी याचिका में बताया गया है। मौजा नागपुर की सर्वे नंबर 105 वाली जमीन मनपा ने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी बीओटी आधार पर दानागंज, हरिहर मंदिर, ओल्ड भंडारा रोड में शॉपिंग मॉल बनाने के लिए दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट का काम बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है, और मनपा राजस्व के नुकसान की परवाह किए बिना बार-बार निर्माण की समय सीमा बढ़ाती जा रही है।

कोर्ट ने इस पूरे मामले में मनपा को साफ कहा है कि वो अपना फैसला याचिकाकर्ता को लिखित रूप में दे, और ये जानकारी फैसला होने के एक हफ्ते के अंदर पहुंचानी होगी। इस तरह अब मनपा के ऊपर जल्द कार्रवाई करने का दबाव बन गया है।

सुनवाई के दौरान एक और बात सामने आई। परमजीत सिंह कलसी की याचिका में प्रार्थना वाले हिस्से में कई जगह खाली जगह छोड़ी गई थी। इस लापरवाही को देखते हुए याचिकाकर्ता ने खुद ही ये मान लिया कि वो हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 1,000 रुपये की लागत राशि जमा करेंगे। ये रकम भी एक हफ्ते के अंदर जमा करानी होगी।

फिलहाल पूरा मामला कोर्ट के आदेश के बाद मनपा के पाले में है, और अब देखना ये है कि मनपा कितनी जल्दी इस पर अपना फैसला सुनाती है और याचिकाकर्ता को उसकी जानकारी देती है।

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