CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई, करदाताओं को 21 दिन की राहत
त्योहारों के मौसम में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारोबारियों और कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए राहत की खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की मियाद भी आगे खिसकाई गई है।
सरकार की तरफ से 21 दिन की मोहलत मिली है। इसका फायदा देश भर के लाखों कारोबारियों, व्यापारियों, कंपनियों और टैक्स प्रोफेशनल्स को होगा।
यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है कि पोर्टल पर काम का भारी बोझ था और तकनीकी दिक्कतें भी आ रही थीं। इस वजह से टैक्सपेयर्स बार-बार मियाद बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
नई तारीखें इस तरह हैं। जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की पिछली आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 थी। अब यह 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।
जिन करदाताओं को टैक्स ऑडिट की वजह से ITR भरना जरूरी है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। आयकर कानून की धारा 139(1) के तहत आने वाले करदाता अब 31 अक्टूबर की जगह 21 नवंबर 2026 तक अपना ITR दाखिल कर सकेंगे। यानी रिटर्न भरने के लिए उन्हें 21 दिन ज्यादा मिल गए हैं।
इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक X अकाउंट पर 28 सितंबर 2026 को डाली गई पोस्ट में बताया गया कि CBDT ने आयकर कानून, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर आने वाले लोगों के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है।
तारीख बढ़ गई है, फिर भी करदाताओं को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आयकर कानून की धारा 271B के मुताबिक अगर कोई करदाता तय तारीख तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाता, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए नई तारीखें नोट कर लें और काम वक्त पर निपटा लें।