1 अक्टूबर से बदलेंगे बैंक, LPG और ट्रैफिक चालान से जुड़े कई नियम
1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी, FD ब्याज दर, SBI कैश निकासी, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, NPS, प्रॉपर्टी खरीद, PUC चालान और दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर के नियम बदल जाएंगे।
महीना बदलते ही इस बार आम आदमी की जेब से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। 1 अक्टूबर से LPG गैस से लेकर बैंकिंग और ट्रैफिक चालान तक, कई बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ सकता है।
जिन ग्राहकों को सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर मिलता है, उन्हें अगर अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं करवाया है तो 1 अक्टूबर से पहले यह काम निपटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर गैस कनेक्शन बंद तो नहीं होगा और सिलेंडर की डिलिवरी भी मिलती रहेगी, लेकिन सब्सिडी का फायदा रुक जाएगा और रिफिल बाजार भाव पर बुक करना पड़ेगा। यह प्रमाणीकरण OMC के मोबाइल ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम या सिलेंडर डिलिवरी के वक्त पूरा किया जा सकता है।
RBI के निर्देश के मुताबिक 1 अक्टूबर से सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही तारीख को जमा हुई बराबर रकम पर सभी शाखाओं और ग्राहकों को एक जैसा ब्याज दर मिले। साथ ही सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों को रोज सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर FD की ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बराबर रकम जमा करने वाले ग्राहकों के बीच भेदभाव न हो।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों के लिए भी बदलाव है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों से कैश निकालने के चार्ज में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से महीने में चार बार तक कैश निकालना फ्री रहेगा, इसके बाद हर बार निकासी पर 15 रुपये और उस पर लगने वाला GST अलग से चुकाना होगा।
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना सामान्य माना जाएगा और यह बिल्कुल फ्री होगा। इस दौरान अस्पताल या नगर निगम, पंचायत जैसी स्थानीय संस्था से प्रमाणपत्र आसानी से मिल जाएगा। 21 दिन से ज्यादा देरी होने पर लेट फीस के साथ एक हलफनामा देना होगा। एक साल के बाद लेकिन दो साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी, और दो साल के बाद भी रजिस्ट्रेशन न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
NPS सदस्यों के लिए भी अच्छी खबर है। 'NPS हेल्थ' नाम की एक नई स्कीम जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें रिटायरमेंट बचत के साथ-साथ हेल्थकेयर का फायदा भी मिलेगा। इसके तहत सदस्यों को उनके 'NPS हेल्थ' खाते से जुड़ी एक अलग सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जिसका फायदा देशभर के करीब 2.17 करोड़ NPS सदस्यों को मिल सकता है।
NRI विक्रेताओं से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी। नए इनकम टैक्स नियमों के तहत रेजिडेंट इंडिविजुअल खरीदार और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) को NRI विक्रेताओं से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अब TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह वे अपने PAN नंबर से TDS काटकर उसे दर्ज करा सकेंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
त्योहारी सीजन में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होने वाला है। LED टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियां 1 अक्टूबर से दाम 5 फीसदी से 8 फीसदी तक बढ़ाएंगी। इस साल यह तीसरी बार दाम बढ़ेंगे। कंपनियां तांबा, स्टील और कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने का हवाला दे रही हैं, साथ ही पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव की वजह से करेंसी में उतार-चढ़ाव को भी इसकी वजह बताया जा रहा है।
दिल्ली में सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2026 से इसे लेकर एक सख्त अभियान शुरू किया जाएगा। वैलिड प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUCC के बिना गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर से गाड़ियों की PUC जांचने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमें दिल्ली की सड़कों और दिल्ली-NCR बॉर्डर पर तैनात होंगी। मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) के तहत वैलिड प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 से 6 महीने की जेल या दोनों सजा का प्रावधान है।
दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर के नियम भी 1 अक्टूबर 2026 से बदलेंगे। DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए अब महिलाओं को 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' का इस्तेमाल करना होगा। पहले जो गुलाबी रंग के कागज़ी टिकट इस्तेमाल होते थे, वे 30 सितंबर के बाद मान्य नहीं रहेंगे। 1 अक्टूबर से बस में चढ़ते वक्त इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ETM) पर कार्ड टैप करना होगा। कार्ड न होने पर मुफ्त सफर नहीं मिलेगा और बाकी यात्रियों की तरह टिकट खरीदना पड़ेगा।