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पुणे: मर्सिडीज की टक्कर में डिलीवरी कर्मचारी की मौत, ट्रिब्यूनल ने मालिक और बीमा कंपनी को 16.72 लाख रुपये

पुणे: मर्सिडीज की टक्कर में डिलीवरी कर्मचारी की मौत, ट्रिब्यूनल ने मालिक और बीमा कंपनी को 16.72 लाख रुपये तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पुणे, 23 अक्टूबर 2026: पुणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक डिलीवरी कर्मचारी की मौत के मामले में उसकी बुज़ुर्ग मां को 16.72 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह रकम मर्सिडीज-बेंज कार के मालिक सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। यह हादसा जून 2024 में येरवडा में हुआ था, जहां कार ने डिलीवरी कर्मचारी को कुचल दिया था और उसकी जान चली गई थी।

ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करने वाले सदस्य-न्यायाधीश एस आर अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि मुआवज़े की रकम कार मालिक और बीमा कंपनी मिलकर भी दे सकते हैं और अलग-अलग भी।

मृतक का नाम केदार मोहनराव चव्हाण था। उनकी उम्र 41 साल थी और वे पद्मावती के रहने वाले थे। केदार एक प्राइवेट कूरियर कंपनी में डिलीवरी एक्ज़ीक्यूटिव का काम करते थे।

हादसा 18 जून 2024 को दोपहर करीब एक बजे येरवडा में गोल्फ क्लब के सामने हुआ। केदार गोल्फ क्लब चौक से येरवडा जेल पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी दोपहिया गाड़ी अचानक फिसल गई और वे सड़क पर गिर पड़े। पीछे से तेज़ रफ्तार से आ रही मर्सिडीज-बेंज ने दोपहिया को टक्कर मारी और केदार को कुचल दिया। उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने कार के ड्राइवर के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और मोटर व्हीकल्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की।

केदार की बुज़ुर्ग मां ने अपने वकील वी एस नवले के ज़रिए ट्रिब्यूनल में कार मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवज़े का दावा दायर किया था। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों के पेश किए सबूत और दलीलें देखीं। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हादसा कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था, और इसी आधार पर मुआवज़े का आदेश दिया।

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